बिहार में 12 घंटे के अंदर सुलझा हत्या का मामला, तीन गिरफ्तार, हथियार बरामद, होगी स्पीडी ट्रायल
हत्या के 12 घंटे बाद ही सहरसा पुलिस ने मामले को सुलझा लेने का दावा किया है. हत्या के तीन आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है. हत्या के प्रयोग किये गये हथियार को बरामद कर लिया गया है और मामले की स्पीडी ट्रायल कर सजा दिलाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गयी है.
सहरसा. हत्या के 12 घंटे बाद ही सहरसा पुलिस ने मामले को सुलझा लेने का दावा किया है. हत्या के तीन आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है. हत्या के प्रयोग किये गये हथियार को बरामद कर लिया गया है और मामले की स्पीडी ट्रायल कर सजा दिलाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गयी है.
सहरसा की एसपी लिपि सिंह ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि सदर थाना क्षेत्र के तिवारी टोला चौक पर शनिवार को मो जैकी उर्फ छोटु उर्फ साहील की चाकू से गला रेतकर हुई हत्या के मामले में पुलिस ने 12 घण्टे के अंदर तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है.
मामले में मृतक के भाई मो नदीम अहमद उर्फ गुड्डू पिता- मो मुरशीद, सा- झिटकिया, वार्ड नं-06, थाना- सिंहेश्वर, जिला–मधेपुरा, माँ जमीला खातुन, पति मो मुर्शीद, झिटकिया, वार्ड नं-06, थाना–सिंहेश्वर, जिला–मधेपुरा व बहन गुड़िया उर्फ कयानत, पिता- मो मुर्शिद, सा- झिटकिया, वार्ड नं०-06, थाना- सिंहेश्वर, जिला-मधेपुरा को गिरफ्तार किया गया है. वहीं घटना में जिस चाकू का उपयोग किया गया था, उसे बरामद कर लिया गया है.
एसपी ने बताया कि घटना की सूचना प्राप्त होने पर त्वरित कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी एवं तकनीकी सहयोग से मृतक के बड़े भाई मो नदीम अहमद उर्फ गुड्डू को समदा चौक से गिरफ्तार किया गया. इसके निशानदेही पर सहरसा बस्ती के बसबिट्टी से हत्या में प्रयुक्त चाकू एवं खून लगा कपड़ा बरामद किया गया.
एसपी ने बताया कि मृतक की कुछ आपराधिक बातें सामने आयी है. उसकी छानबीन की जा रही हैं. घटना का कारण प्रथम दृष्टया रुपये की लेन-देन एवं जमीनी विवाद प्रतीत होता है. उन्होंने बताया कि जिस तेजी से मामले का खुलासा किया गया है उसी तेजी से इस मामले की न्यायिक सुनवाई भी होगी. स्पीडी ट्रायल चला कर आरोपितों को सजा दिलायी जाएगी. लिपि सिंह ने कहा कि टीम में शामिल सभी सदस्यों को पुरस्कृत किया जाएगा.
मालूम हो कि इस संबंध में मृतक की पत्नी रश्मि प्रवीण के लिखित आवेदन के आधार सहरसा सदर थाना कांड संख्या – 879/21 दिनांक 20.11.2021 धारा 341, 323, 324, 302, 109, 34 भादवि के अन्तर्गत कांड दर्ज किया गया है.
इनपुट-श्रुतिकांत
Posted by Ashish Jha