Bihar News: बांका में एडीजे प्रथम आशुतोष कुमार की अदालत ने आठ वर्षीय बालक की हत्या के मामले में दोषी पाते हुए महिला को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. साथ ही कोर्ट ने उसके उपर 500 रुपया अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर अतिरिक्त एक माह की सजा भुगतनी होगी. कोर्ट परिसर से मिली जानकारी के अनुसार कोर्ट ने यह सजा सलेमपुर गांव के सुमन देवी पति बालमुकुंद तांती को सुनायी है. सजायाफ्ता मृतक सोहित कुमार तांती की सौतेली मां बतायी जी रही है.
घटना दो अक्टूबर 2020 की है. मामले में मृतक बालक के पिता बालमुकुंद तांती के आवेदन पर थाना में उक्त महिला के विरुद्ध हत्या की प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. बताया जा रहा है कि घटना के दो वर्ष पूर्व मृतक की मां की मौत हो गयी थी.
मृतक दो भाई जुड़वा था. जिसमें मृतक के एक भाई सुमित मां की मौत के बाद सबौर के बीनरोड बड़हरी गांव में फुआ के घर रहने लगा. घटना के छह माह पूर्व मृतक के पिता ने सुमन देवी से दूसरी शादी कर ली. सुमित अपने घर में सौतेली मां के साथ रहता था.
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घटना के दिन मृतक के पिता मजदूरी करने चला गया था और दादा भूदेव तांती बहियार चला गया था. इसी बीच सौतेली मां ने गला दबाकर बालक की हत्या कर दी थी. घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. उधर, कोर्ट की बहस में अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी राजीव कुमार रंजन व बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता कौशल किशोर झा ने हिस्सा लिया.
Posted By: Thakur Shaktilochan