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बिहार: अब ऑनलाइन होगा संपत्ति का म्यूटेशन और नमांतरण, इस वेबसाइट के जरिए होगा सारा काम

पटना नगर निगम की नई सेवा के जरिए कोई भी व्यक्ति अपनी खरीदी गई किसी भी होल्डिंग के म्यूटेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेगा. इसके अलावा माता-पिता या किसी रिश्तेदार की मृत्यु के बाद लोग संपत्ति को अपने नाम पर ट्रांसफर भी करा सकेंगे.

पटना नगर निगम ने ऑनलाइन म्यूटेशन और होल्डिंग ट्रांसफर की सुविधा शुरू कर दी है. शुक्रवार को मेयर सीता साहू ने इसका उद्घाटन किया. इस नई सेवा के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपनी खरीदी गई किसी भी होल्डिंग के म्यूटेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेगा. इसके अलावा माता-पिता या किसी रिश्तेदार की मृत्यु के बाद लोग संपत्ति को अपने नाम पर ट्रांसफर भी करा सकेंगे. इसके लिए पहले ऑफलाइन आवेदन करना पड़ता था, जिसमें काफी परेशानी होती थी. लेकिन अब इन कार्यों के लिए ऑनलाइन सुविधा मिलने से आम लोगों को काफी राहत होगी.

नाम ट्रांसफर कराने में होगी आसानी

मेयर ने इस मौके पर कहा कि अब लोगों को घर बैठे दोनों सुविधाओं का लाभ उठाना चाहिए. नगर निगम कार्यालयों में दौड़ने की जरूरत नहीं है. नगर आयुक्त अनिमेष कुमार पराशर ने कहा कि अब नागरिकों की शिकायत नहीं मिलेगी. निर्धारित कार्य दिवस में कार्य पूरा कर लिया जाएगा. इससे नाम ट्रांसफर कराने में आसानी होगी. संपत्ति का आकलन करने के बाद निगम भौतिक सत्यापन कर होल्डिंग का निर्धारण करेगा.

गैर विवादित मामलों में 35 और विवादित मामलों में 75 दिनों में करना पड़ेगा निष्पादन

म्यूटेशन या नमांतरण के लिए दिये गये किसी भी आवेदन को नगर निगम के अधिकारियों को अधिकतम 35 कार्य दिवसों में निष्पादित करना होगा. किसी मामले में कोई विवाद सामने आता है, तो वैसी स्थिति में 75 कार्य दिवसों को निष्पादन की अधिकतम सीमा तय की गयी है.

म्यूटेशन आदेश की कॉपी ऑनलाइन कर सकेंगे डाउनलोड

म्यूटेशन के निष्पादन के बाद आवेदक निगम पोर्टल से म्यूटेशन आदेश की वेब प्रति डाउनलोड कर सकेगा. यदि आवेदक प्रमाणित प्रति अथवा आदेश की प्रति प्राप्त करना चाहते हैं तो वे निगम के जोनल कार्यालय में चिरकुट के माध्यम से 10 रुपये स्टाम्प शुल्क एवं 5 रूपये प्रति फोलियो की दर से निर्धारित शुल्क जमा कर प्राप्त कर सकेंगे

एक हजार वर्गफुट तक 500 रुपये और उसके ऊपर प्रतिवर्ग फुट एक रुपये शुल्क

म्यूटेशन या नमांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन करने पर 100 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा. इसके अतिरिक्त एक हजार वर्गफुट तक 500 रुपये और उसके ऊपर एक रुपये प्रति वर्गफुट शुल्क देना होगा.

म्यूटेशन में तीन महीने नहीं लगेगी पेनाल्टी

म्यूटेशन करवाने के लिए आवेदन देने वालों को तीन महीने तक देरी के लिए कोई पेनाल्टी नहीं देनी होगी, लेकिन जिन लोगों की नई होल्डिंग या प्लॉट का सेल डीड किये हुए तीन महीने से अधिक हो गया है, उनको हर दिन की देरी के लिए 10 रुपये की दर से शुल्क चुकाना होगा, जो अधिकतम 2500 रुपये तक हो सकता है.

नमांतरण के लिए एक साल तक नहीं लगेगी पेनाल्टी

नमांतरण करवाने वालों को अपने परिजन की मृत्यु के एक साल बाद तक की अवधि के लिए कोई पेनाल्टी नहीं देनी होगी. उसके बाद हर दिन 10 रुपये की दर से अधिकतम 2500 रुपये तक पेनाल्टी देनी होगी.

इस लिंक से कर सकते हैं आवेदन

कोई भी नागरिक इससे संबंधित शिकायत दर्ज करने के लिए नगर निगम के नियंत्रण कक्ष, टाल फी नंबर 155304 और वाट्सएप चैटबाट 9264447449 का उपयोग कर सकता है. वहीं म्यृटेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए वेबसाइट https://pmcptax. bihar. gov.in/pmc/public का इस्तेमाल किया जा सकता है.

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आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज (स्व अभिप्रमाणित कॉपी)

विक्रय पत्र के अनुसार म्यूटेशन या नमांतरण करना हो तो

  • निबंधित विक्रय पत्र

  • राजस्व अंचल कार्यालय की रसीद

  • आधार कार्ड

  • विगत/वर्तमान वित्तीय वर्ष तक संपत्ति कर और ठोस कचरा शुल्क भुगतान की अद्यतन रसीद

उत्तराधिकारी के अनुसार म्यूटेशन या नमांतरण करना हो तो

  • मृत्यु प्रमाण पत्र

  • पारिवारिक सूची

  • राजस्व अंचल कार्यालय की रसीद

  • निबंधित आपसी बंटवारा

  • मृतक और आवेदक दोनों के आधार कार्ड

  • विगत व वर्तमान वित्तीय वर्ष तक संपत्ति कर व ठोस कचरा प्रबंधन शुल्क के भुगतान की अद्यतन रसीद

  • यदि कोई उत्तराधिकारी संपत्ति में अपना अधिकार नहीं रखते हुए बाकी शेष उत्तराधिकारी को देना चाहता है, तो अनापत्ति का शपथ पत्र

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