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मुजफ्फरपुर नगर निगम की बंपर कमाई, दो से ढाई गुना बढ़ रहा है मकानों का टैक्स, जानें पूरी बात

मुजफ्फरपुर नगर निगम ने शहरी क्षेत्र में नये सिरे से मकानों का हो रहे असेसमेंट से बड़ी संख्या में टैक्स की चोरी करने वाले लोगों की शिनाख्त हो रही है. इससे एक तरफ नगर निगम की राजस्व वसूली बढ़ रही है, तो दूसरी ओर आने वाले समय में शहरी क्षेत्र में बने मकानों की संख्या एक लाख को भी पार कर जायेगी.

मुजफ्फरपुर नगर निगम ने शहरी क्षेत्र में नये सिरे से मकानों (होल्डिंग) का हो रहे असेसमेंट से बड़ी संख्या में टैक्स की चोरी करने वाले लोगों की शिनाख्त हो रही है. इससे एक तरफ नगर निगम की राजस्व वसूली बढ़ रही है, तो दूसरी ओर आने वाले समय में शहरी क्षेत्र में बने मकानों की संख्या एक लाख को भी पार कर जायेगी. अब तक सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार 63 हजार के आसपास है. वर्ष 2022-23 में वसूली का जो रिकॉर्ड है, उसने अब तक के सभी रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है. नगर निगम ने तय लक्ष्य का 75 प्रतिशत वसूली कर लिया है. 25 प्रतिशत वसूली करना बाकी है, जिसे 31 जनवरी तक पूरा करने का लक्ष्य रख निगम के कर्मचारी काम कर रहे हैं.

अगले दो महीने यानी फरवरी व मार्च महीने में रिकॉर्ड तोड़ यानी लक्ष्य से पांच करोड़ रुपये अधिक की वसूली की जायेगी. यह सब होल्डिंगों का नये सिरे से शुरू हुए असेसमेंट कार्य से संभव होगा. शहर के 49 वार्ड में तहसीलदार के अलावा अतिरिक्त कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति कर एक साथ सर्वे का कार्य शुरू कराया गया है. नगर आयुक्त नवीन कुमार ने बताया कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति में अभी ढाई माह से ज्यादा का वक्त बचा है. इसमें चालू वित्तीय वर्ष के साथ बकाया होल्डिंग टैक्स वसूली पर सबसे ज्यादा फोकस रहेगा. बड़े बकायेदारों से वसूली के लिए एक स्पेशल टीम बना नगरपालिका एक्ट के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जायेगी.

136 बड़े बकायेदार हैं, सभी को भेजा जा चुका है नोटिस

शहरी क्षेत्र में 136 ऐसे बड़े बकायेदार हैं, जिनके यहां नगर निगम का 2.32 करोड़ रुपये बकाया है. नगर निगम की ओर से इन सभी को नोटिस भेजा गया है. अब वसूली के लिए नगरपालिका एक्ट के अनुसार आवश्यक कानूनी कार्रवाई की तैयारी चल रही है. बड़े बकायेदारों में शहर के कई प्रमुख अस्पताल व कॉलेज भी है. वर्तमान व पूर्व जनप्रतिनिधि का भी नाम बकायेदारों की सूची में शामिल है.

हर महीने लगता है डेढ़ प्रतिशत का जुर्माना

शहर में मकान बना रहे जो लोग अपना होल्डिंग टैक्स नियमित नहीं जमा करते हैं, उन्हें हर महीने डेढ़ प्रतिशत का अतिरिक्त जुर्माना देना पड़ता है. सरकार की ओर से चालू वित्तीय वर्ष का टैक्स जमा करने पर एक अप्रैल से लेकर 30 जून तक पांच प्रतिशत का छूट दी जाती है. एक जुलाई से 30 सितंबर तक टैक्स जमा करने पर कोई छूट नहीं मिलता. वहीं, एक अक्टूबर के बाद से जो लोग चालू वित्तीय वर्ष का भी टैक्स जमा करते हैं, उन्हें हर महीने डेढ़ प्रतिशत के हिसाब से जुर्माना के साथ जमा करना पड़ता है.

बिजली कनेक्शन की तिथि से है जुर्माने का प्रावधान

शहर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो अपना मकान बना सालों से रह रहे हैं. लेकिन, वे अब तक सेल्फ असेसमेंट कर फॉर्म जमा नहीं किये हैं. नये सिरे से शुरू सर्वे में पकड़े जाने पर वैसे लोगों पर उनके मकान में लगे बिजली कनेक्शन की तिथि से जुर्माना सहित टैक्स लेने का प्रावधान नगरपालिका एक्ट में है. ऐसे में आने वाले समय में नगर निगम बकाया होल्डिंग टैक्स व जुर्माना की राशि से राजस्व वसूली 20-25 करोड़ रुपये होने का अनुमान है.

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Prabhat Khabar Digital Desk
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