मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड : ब्रजेश ठाकुर की समस्तीपुर की संपत्ति पर इडी ने चिपकाया नोटिस

मुजफ्फरपुर : प्रर्वतन निदेशालय (इडी) की टीम ने मनी लॉड्रिंग के मामले में चार्जशीट दायर करने के बाद मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के आजीवन सजायाफ्ता ब्रजेश ठाकुर और उसके करीबियों की संपत्ति को कब्जे में लेने की कार्रवाई तेज कर दी है.

By Prabhat Khabar News Desk | September 1, 2020 6:46 AM
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मुजफ्फरपुर : प्रर्वतन निदेशालय (इडी) की टीम ने मनी लॉड्रिंग के मामले में चार्जशीट दायर करने के बाद मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के आजीवन सजायाफ्ता ब्रजेश ठाकुर और उसके करीबियों की संपत्ति को कब्जे में लेने की कार्रवाई तेज कर दी है. पिछले साल ही ईडी ने मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और पटना में ब्रजेश ठाकुर व उसके करीबियों की संपत्ति को अटैच करने को लेकर नोटिस लगाया था.

अब फिर से सोमवार को समस्तीपुर में अमीरगंज स्थित मनोरमा लेन आवास पर ईडी ने सोमवार को प्रोविजनल अटैचमेंट का नोटिस चिपकाया.नोटिस में मनोरमा आवास को आदर्श महिला शिल्प कला केंद्र का कार्यालय बताया गया है. यहां ब्रजेश ठाकुर से संबंधित कोई व्यक्ति नहीं रहता है.पिछले साल ईडी के नोटिस लगाए जाने के बाद समस्तीपुर के भवन को किराए पर उठा दिया गया था. ईडी के अधिकारी समस्तीपुर में नोटिस लगाने गई तो वहां किराएदार को पाया.ईडी के अधिकारियों ने कहा है कि प्रवर्तन निदेशालय दिल्ली से प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर का निर्देश मिला है.

नोटिस पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉड्रिंग एक्ट के प्रावधानों के तहत संपत्ति को अटैच किए जाने का निर्देश है. एक वर्ष पूर्व भी ईडी ने मनोरमा लेन में इसी भवन पर संपत्ति अटैचमेंट का नोटिस चस्पाया था.बता दें कि बालिका गृह कांड में मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत हाल ही में ब्रजेश ठाकुर पर चार्जशीट दायर की थी.तिहाड़ जेल में बंद आजीवन कारावास की सजा काट रहे ब्रजेश ठाकुर पर 32 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. सीबीआई का कहना है कि जुर्माना की यह राशि उन किशोरियों के सशक्तीकरण पर खर्च किया जाना है जिसके दुष्कर्म, यौन शोषण और प्रताड़ना को लेकर सजा दी गई है.

बालिकागृह कांड में सजा से पहले ही ईडी ने ब्रजेश ठाकुर के साहू रोड स्थित होटल, तीन मंजिलें घर, बालिकागृह वाले भवन, सेवा संकल्प एवं विकास समिति के कार्यालय भवन, केदारनाथ रोड स्थित भवन और सिकंदरपुर में एक संपत्ति पर नोटिस लगाया था. इसके साथ ही सकरा के पचदही गांव में पैतृक संपत्ति, मुशहरी में पत्नी व मां और बोचहां में पुत्र के नाम की संपत्ति पर अटैचमेंट का नोटिस लगाया था.

posted by ashish jha

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