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बिहार: मुजफ्फरपुर में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर कट रहे ताबड़तोड़ ई-चालान, 1 करोड़ से अधिक का वसूला जुर्माना

मुजफ्फरपुर में ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने वालों की जेबें ढीली हो रही हैं. बिना सीट बेल्ट लगाए कार चलाने वाले 570 लोगों का चालान महीने भर के अंदर कटा. वहीं बिना हेलमेट पहने 6800 बाइक चालकों से जुर्माना वसूला गया. 01 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना नवंबर महीने में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर लगा है.

बिहार की राजधानी पटना और फिर भागलपुर के बाद अब मुजफ्फरपुर में भी ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने वालों की जेबें ढीली हो रही हैं. मुजफ्फरपुर शहर की सड़कों पर ट्रैफिक नियमों का पालन कराने के लिए जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, वे आपकी हर गतिविधि पर नजर रखे हुए हैं. पुलिस की नजर से अगर आप बच भी जाते हैं, पर कैमरे से आप बच नहीं सकेंगे. पिछले महीने में शहरी क्षेत्र में सीट बेल्ट लगाये बिना कार ड्राइव करने वाले 570 लोगों को चिह्नित करते हुए ई-चालान काटा गया है. वहीं, 12 ऐसे युवकों की कैमरे ने शिनाख्त की है, जो स्टंट करते बाइक चला रहे थे.

स्टंट करने वालों का भी चालान, बिना हेलमेट वालों की भी जेबें हुईं ढीली

बाइक नंबर के आधार पर स्टंट करने वाले का भी चालान काटते हुए ट्रैफिक पुलिस की मदद से परिवहन विभाग ने भेज दिया है. इसके अलावा 6800 बाइक सवार चिह्नित हुए है, जो बिना हेलमेट ड्राइव कर रहे थे. 1000-1000 रुपये का ई-चालान काट उन्हें रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज भेजा गया है. 1100 के आसपास ऐसे वाहन चिह्नित हुए है, जिसमें दो व चार चक्का है. वह ओवरस्पीड गाड़ी ड्राइव कर रहे थे. इनका भी चालान काट भेज दिया गया है. डीएसपी नीलाभ कृष्ण ने बताया कि ऐसे में कुल 01 करोड़ से अधिक रुपये का चालान नवंबर महीने में काटा गया है. लोगों से अपील है कि चालान से बचने के लिए वे ट्रैफिक नियमों का पालन करें. बिना शीट बेल्ट कार बिल्कुल ड्राइव नहीं करें. हेलमेट लगाने से सड़क दुर्घटना के दौरान वे खुद सुरक्षित रहेंगे. हम नहीं चाहते कि अधिक से अधिक संख्या में लोगों का चालान कटे.

बिना नंबर प्लेट व छेड़छाड़ करने वाले 239 से दो-दो हजार का जुर्माना

शहरी क्षेत्र में बिना नंबर प्लेट और इसमें छेड़छाड़ कर बाइक, कार व ऑटो चलाने वाले 239 का ट्रैफिक पुलिस ने हैंड हेडलिंग मशीन के माध्यम से चालान काटा है. ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि नंबर प्लेट में छेड़छाड़ करना मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 179 के तहत आता है. इसके तहत दो हजार रुपये तक जुर्माना वसूली करने का अधिकार है. ट्रैफिक पुलिस ने जांच के दौरान नवंबर महीने में 99 ऐसे लोगों को पकड़ा, जो बिना ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चला रहे थे. इसके लिए भी उनसे जुर्माने की राशि वसूल की गयी है.

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मोतीझील ब्रिज के ऊपर पार्किंग करने वाले 700 गाड़ियों का कटा है चालान

नवंबर महीने में 700 ऐसे गाड़ियों का चालान ट्रैफिक पुलिस ने हैंड हेडलिंग मशीन के माध्यम से काटा है, जो मोतीझील ब्रिज के ऊपर अवैध तरीके से अपनी गाड़ी को पार्क किये हुए थे. इस दौरान 150 गाड़ियों का इंश्योरेंस व प्रदूषण फेल होने की जानकारी भी परिवहन पोर्टल से मिला है. इसके लिए भी अलग से चालान काट रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा गया है. डीएसपी ने बताया कि जिस गाड़ियों का चालान कट गया है. किसी भी कीमत पर वह माफ नहीं होने वाला है. हर हाल में उसे जमा करना होगा. इस तरीके के कंफ्यूजन को लोग अपने मन से दूर कर लें.

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