20 या उससे अधिक कैश लेने पर 100 % जुर्माना

अब व्यवसायियों को बीस हजार या उससे अधिक कैश लेने पर एक सौ फीसदी जुर्माना देना होगा. इस संबंध में आयकर विभाग ने अधिसूचना जारी की है.

By Prabhat Khabar News Desk | January 11, 2025 8:49 PM
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उपमुख्य संवाददाता, मुजफ्फरपुर अब व्यवसायियों को बीस हजार या उससे अधिक कैश लेने पर एक सौ फीसदी जुर्माना देना होगा. इस संबंध में आयकर विभाग ने अधिसूचना जारी की है. कहा गया है कि पकड़े जाने पर रकम के बराबर जुर्माने की राशि ली जायेगी. इस संबंध में टैक्सेशन बार एसोसिएशन व्यवसायियों को इमेल भेज कर उन्हें आगाह कर रहा है. एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रदीप वर्मा ने कहा कि व्यवसायियों को इस संबंध में सूचना दी जा रही है. आयकर विभाग ने हाल ही में एक ब्रोशर जारी करके लोगों को नगद में बड़ी रकम के लेन-देन से बचने की सलाह दी है. हालांकि इस संबंध में आयकर के नियम पुराने ही हैं, लेकिन एक बार फिर दैनिक लेन-देन में कैश के इस्तेमाल से बचने पर जोर दिया है. इसके तहत एक सौ फीसदी जुर्माने का प्रावधान है. धारा 269 के तहत 20 हजार या उससे अधिक कैश स्वीकार करने पर पाबंदी है. इस संबंध में व्यवसायियों को जागरूक किया जा रहा है, जिससे वे आयकर विभाग की जांच से बच सकें.

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