मुजफ्फरपुर : जेल में बंद रोहित सहनी सहित छह नक्सलियों के विरुद्ध राज्य सरकार ने यूएपीए (विधि विरुद्ध क्रिया कलाप अधिनियम) के तहत अभियोजन चलाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है. इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया गया है. न्यायालय अब इन पर दर्ज मुकदमे में सत्र विचारण की कार्रवाई शुरू करेगी.
इन नक्सलियों के विरुद्ध जारी हुआ आदेश. जेल में बंद हार्डकोर नक्सली रोहित सहनी उर्फ बब्लू सहनी उर्फ गौतम,वैशाली जिले स्थित पातेपुर थाना के हरलोचनपुर निवासी गोविंद सहनी,पहाड़पुर के चंदन पासवान,विशुनपुर कटेसर के मो. अनवर,सकरा थाना के मण्डई गांव के मो.अनवर व मडवन के दिनेश कुमार झा के विरुद्ध सरकार के गृह विभाग ने अभियोजन स्वीकृतादेश जारी किया है. रोहित सहनी पर जेल में कई नक्सली वारदातों में लिप्त रहने के साथ ही जेल में रह कर व्यवसायियों से लेवी मांगने की साजिश रचने का आरोप है. सकरा थाना कांड संख्या 206/2016 दिनांक 28.07.2016 में कुख्यात माओवादी रोहित सहनी समेत छह के विरुद्ध सरकार ने यूएपीए के तहत अभियोजन चलाने की स्वीकृति प्रदान की है.
चंदनपट्टी से गिरफ्तार नक्सलियों ने किया था खुलासा. सकरा क्षेत्र के व्यवसायियों,दुकानदारों व चिमनी व्यवसायियों से लेवी मांगे जाने की सूचना मिलने के बाद पुलिस पांच अगस्त को चंदनपट्टी में छापेमारी कर वहां से पिस्तौल, गोली, डेटोनेटर,नक्सली साहित्य व तीन मोबाइल के साथ पांच नक्सलियों वैशाली जिले स्थित पातेपुर थाना के हरलोचनपुर निवासी गोविंद सहनी,पहाड़पुर के चंदन पासवान, विशुनपुर कटेसर के मो. अनवर, सकरा थाना के मण्डई गांव के मो.अनवर व मडवन के दिनेश कुमार झा को गिरफ्तार किया था. पूछताछ में इन नक्सलियों ने जेल में बंद रोहित सहनी के इशारे पर व्यवसायियों से लेवी मांगने के साथ नक्सली वारदात को अंजाम देने की बात स्वीकारी थी.
इन व्यवसायियों से मांगी गयी थी लेवी . रोहित के इशारे पर सकरा थाना क्षेत्र के दो व्यवसायियों से 15 लाख की लेवी मांगी गयी थी. इस मामले में सकरा थाना क्षेत्र में प्राथमिकी भी दर्ज की गयी थी. थाना क्षेत्र के मडवन गांव निवासी रामप्रीत राय और सुजाबलपुर चौक के स्टील बक्सा दुकानदार से नक्सलियों ने लेवी की मांग पत्र व मोबाइल फोन से की थी.लेवी की रकम नहीं देने पर पूरे परिवार की हत्या की धमकी भी दी गयी थी.