मुजफ्फरपुर: मादक पदार्थ की तस्करी मामले की सुनवाई कर रहे एडीजे-8 आरपी सिंह ने दोषी पाते हुए पूर्वी चंपारण जिले के ढाका थानाक्षेत्र के फुलवरिया निवासी नरेश चौधरी को पांच वर्ष सश्रम कारावास एवं 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है.
ये है मामला : देवरिया पुलिस ने वर्ष 2006 में थानाक्षेत्र के पुरानी बाजार स्थित मंदिर के पास से पांच किलो गांजा के साथ पूर्वी चंपारण ढाका थानाक्षेत्र के फुलवरिया निवासी तस्कर नरेश चौधरी को गिरफ्तार किया था. देवरिया थाना के जमादार मोहम्मद शकील अहमद के बयान पर नरेश चौधरी के विरूद्ध मामला दर्ज किया गया था.
जमादार ने अपने बयान में कहा था कि 26 फरवरी 2006 को सूचना मिली थी कि पुरानी बाजार मंदिर के पास एक आदमी कुछ अवैध सामान लेकर खड़ा है. सूचना पर मैं पुलिस बल के साथ पुरानी बाजार स्थित मंदिर के पास
पहुंचा, तो देखा कि हाथ में ब्रीफकेश लिये हुए एक व्यक्ति पुलिस जीप को देख कर भाग रहा है. हमलोगों उसे खदेड़ कर पकड़ लिया. पकड़े गये व्यक्ति ने पूछताछ में अपना नाम नरेश चौधरी एवं घर पूर्वी चंपारण के फुलवरिया बताया. उसके पास से बरामद ब्रीफकेश की तलासी में पांच किलो गांजा बरामद हुआ.