मुजफ्फरपुर: आचार संहिता उल्लंघन के मामले में विधान पार्षद दिनेश सिंह व उनकी पत्नी गायघाट विधायक वीणा देवी ने उपखंड न्यायिक दंडाधिकारी पश्चिमी राकेश कुमार की अदालत में शुक्रवार को जमानत की अर्जी के साथ समर्पण किया. जहां न्यायालय ने उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए चार हजार के दो जमानतदार के साथ छोड़ने का आदेश दिया.
विदित हो कि वर्ष 2009 में जिला परिषद चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन मामले को लेकर तत्कालीन प्रखंड कृषि अधिकारी कामेश्वर सिंह ने दिनेश सिंह व वीणा देवी के विरुद्ध करजा थाना में कांड संख्या 33/09, 15 मार्च 2009 को दर्ज कराया था.
थाना में दिये गये आवेदन में आरोप लगाया था कि सूचना है कि 14 मार्च को विधान पार्षद दिनेश सिंह, जिला परिषद उम्मीदवार उनकी पत्नी वीणा देवी व जिला परिषद के इंजीनियर शिवशंकर साह की ओर से चापाकल बांटा गया है. इसकी जांच में यह स्पष्ट हुआ कि मकसूदपुर कोदरिया पंचायत में स्थानीय लोगों के बीच चापाकल बांटा गया है.
जांच में उप मुखिया रेखा देवी (वार्ड सं.5) व वार्ड संख्या 11 की वार्ड सदस्या बिंदा देवी ने बताया कि हमें चापाकल का हेड पाइप दिनेश सिंह व जिला परिषद के इंजीनियर शिवनंदन साह की ओर से दिया गया.