एक महीने के अंदर होगा चुनाव, कांटी प्रमुख-उपप्रमुख का चुनाव हाइकोर्ट ने किया रद्द
मुजफ्फरपुर: कांटी प्रमुख मुख्तार आलम व उप प्रमुख विपिन झा की कुरसी छिन जायेगी. पटना हाइकोर्ट ने दोनों के चुनाव को अवैध करार दिया है. एक महीने के भीतर दोनों पदों के लिए नये सिरे से चुनाव होगा. डीएम धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि सरकारी वकील से उन्हें इस फैसले की जानकारी मिली है. आदेश […]
मुजफ्फरपुर: कांटी प्रमुख मुख्तार आलम व उप प्रमुख विपिन झा की कुरसी छिन जायेगी. पटना हाइकोर्ट ने दोनों के चुनाव को अवैध करार दिया है. एक महीने के भीतर दोनों पदों के लिए नये सिरे से चुनाव होगा. डीएम धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि सरकारी वकील से उन्हें इस फैसले की जानकारी मिली है. आदेश की कॉपी मिलने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग से दिशा-निर्देश मांगा जायेगा. आयोग जो तिथि तय करेगा, उस दिन चुनाव कराया जायेगा.
पिछले साल 29 जून को प्रखंड मुख्यालय में प्रमुख व उप प्रमुख का चुनाव हुआ था. वहां पंचायत समिति सदस्यों की कुल संख्या 30 है. लेकिन, चुनाव में केवल छह सदस्य ही शामिल हुए थे. शेष 24 सदस्यों को देर से आने के कारण चुनाव में शामिल नहीं होने दिया गया. इसको लेकर काफी विवाद भी हुआ था.
वोटिंग से वंचित रहे पार्षदों ने एसडीओ पश्चिमी रंजीता पर धांधली का आरोप भी लगाया. मामला डीएम कोर्ट तक पहुंचा. हालांकि, सुनवाई के बाद कोर्ट ने पार्षदों के आरोप को खारिज कर दिया. इसके बाद मुकेश कुमार पांडेय व अन्य पार्षदों ने हाइकोर्ट में याचिका दायर की. इसमें बिहार सरकार व अन्य को आरोपित बनाया गया. दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद बुधवार को हाइकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया.
वादी के वकील शशि भूषण कुमार मंगलम ने बताया कि कोर्ट ने माना कि कांटी प्रमुख व उप प्रमुख के चुनाव में नियमों का पालन नहीं हुआ है. इसी आधार पर चुनाव को खारिज कर दिया गया है. कोर्ट ने डीएम को एक महीने के भीतर नये सिरे से चुनाव कराने का आदेश दिया है.