उन्हें छाती में दर्द की शिकायत है. इसलिए सदर या एसकेएमसीएच में इलाज के लिए भर्ती कराया जाये. सीबीआइ की ओर से कहा गया कि चार सितंबर काे पटना में पार्षद की गिरफ्तारी हुई है. उस दिन भी स्वास्थ्य का हवाला देकर पूछताछ में असहयोग किया गया. आइजीआइएमएस में मेडिकल जांच भी करायी गयी. वहीं, मंगलवार को कोर्ट में पार्षद के दिये गये बयान व उनके समर्थकों के हंगामे का वीडियो भी कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत कर बताया गया कि वह बिल्कुल स्वस्थ हैं.
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पार्षद के रिमांड पर कोर्ट ने मांगी मेडिकल रिपोर्ट
मुजफ्फरपुर : नवरुणा हत्याकांड में जेल में बंद वार्ड पार्षद राकेश कुमार सिन्हा उर्फ पप्पू का रिमांड सीबीआइ को नहीं मिला. बुधवार को कोर्ट ने सीबीआइ व पार्षद पक्ष के अधिवक्ता की दलील सुनी. इसके बाद 24 घंटे के अंदर जेल अधीक्षक से पार्षद के स्वास्थ्य संबंधी मेडिकल रिपोर्ट मांगी है. रिपोर्ट मिलने के बाद […]
मुजफ्फरपुर : नवरुणा हत्याकांड में जेल में बंद वार्ड पार्षद राकेश कुमार सिन्हा उर्फ पप्पू का रिमांड सीबीआइ को नहीं मिला. बुधवार को कोर्ट ने सीबीआइ व पार्षद पक्ष के अधिवक्ता की दलील सुनी. इसके बाद 24 घंटे के अंदर जेल अधीक्षक से पार्षद के स्वास्थ्य संबंधी मेडिकल रिपोर्ट मांगी है. रिपोर्ट मिलने के बाद कोर्ट गुरुवार को रिमांड पर निर्णय लेगी. देर शाम सीबीआइ की टीम पटना लौट गयी.
इसके पूर्व पार्षद की ओर से अधिवक्ता विजय कुमार दास ने सीबीआइ के रिमांड के लिए दिये गये आवेदन पर विरोध जताया. उनका कहना था कि साढ़े तीन साल से सीबीआइ इस केस की जांच कर रही है. कई बार पार्षद से पूछताछ हो चुकी है. गुजरात ले जाकर उनका टेस्ट भी कराया जा चुका है. आइओ कई बार पूछताछ कर चुके हैं. पार्षद की ओर से दूसरा आवेदन भी कोर्ट में सौंपा गया है, जिसमें कहा गया कि जेल अधीक्षक को जेल में इलाज कराने का निर्देश दिया गया है.
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