इ-केवाइसी वेरिफिकेशन 31 दिसंबर तक नहीं कराया, तो खाते से लेनदेन पर रोक

मुजफ्फरपुर: 31 दिसंबर 2017 तक बैंकों में जितने खाते हैं, जिनमें आधार नंबर रजिस्टर्ड है, उसका इ-केवाइसी वेरीफिकेशन करना है. 31 दिसंबर के बाद इ-केवाइसी वेरीफिकेशन नहीं करानेवाले खातों से लेनदेन पर रोक लग जायेगी. उक्त बातें बुधवार को गोबरसही चौक स्थित एक होटल के सभागार में एसएलबीसी के निर्देश पर आयोजित कार्यशाला में यूआइएडीआइ […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 14, 2017 11:52 AM
मुजफ्फरपुर: 31 दिसंबर 2017 तक बैंकों में जितने खाते हैं, जिनमें आधार नंबर रजिस्टर्ड है, उसका इ-केवाइसी वेरीफिकेशन करना है. 31 दिसंबर के बाद इ-केवाइसी वेरीफिकेशन नहीं करानेवाले खातों से लेनदेन पर रोक लग जायेगी. उक्त बातें बुधवार को गोबरसही चौक स्थित एक होटल के सभागार में एसएलबीसी के निर्देश पर आयोजित कार्यशाला में यूआइएडीआइ के अधिकारी अशीष कुमार व राकेश रंजन ने कहीं.
एलडीएम डॉ एनके सिंह ने बताया कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय के निर्देशानुसार जो ग्राहक अपना आधार अपने अकाउंट से लिंक करा चुके हैं, वे शाखा में जाकर इ-केवाइसी वेरीफिकेशन करा लें. 30 सितंबर तक बैंकों को जिले में अपने शाखा के अनुसार दस प्रतिशत शाखा में आधार इनरॉलमेंट सेंटर खोलना है. नये खातों में इ-केवाइसी वेरीफिकेशन किया जा रहा है. इसके लिए बैंकों को अपने स्तर से प्रचार-प्रसार करना है. कार्यशाला सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित की गयी. इसका उद‍्घाटन सेंट्रल बैंक के एसआरएम एके मिश्रा ने किया. कार्यशाला में मुजफ्फरपुर, वैशाली व समस्तीपुर के विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया.
क्या है इ-केवाइसी
ग्राहकों ने अपने खाते में जो आधार नंबर लिंक कराये हैं, उसकी सत्यता की जांच के लिए इ-केवाइसी जरूरी है. इसमें ग्राहक को बैंक शाखा में अपना पासबुक व आधार नंबर लेकर जाना होगा. वहां मशीन पर वह अपने अंगुली निशान देंगे और उनका इ-केवाइसी हो जायेगा. इसको लेकर केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने निर्देश जारी किया है, ताकि अकाउंट में लिंक आधार की सत्यता की सही जांच हो सके.

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