नवरूणा हत्याकांड: सीबीआइ पर अवमानना वाद चलाने की मांग
मुजफ्फरपुर: नवरूणा हत्याकांड में शुक्रवार को मैत्री चक्रवर्ती की ओर से अधिवक्ता रंजना सिन्हा ने आवेदन दाखिल कर सीबीआइ पर अवमाननावाद चलाने की मांग की. उनका कहना था कि साढ़े तीन साल से सीबीआइ जांच कर रही है. 30 सितंबर तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अनुसंधान पूरा कर लेना था, लेकिन कोर्ट में […]
मुजफ्फरपुर: नवरूणा हत्याकांड में शुक्रवार को मैत्री चक्रवर्ती की ओर से अधिवक्ता रंजना सिन्हा ने आवेदन दाखिल कर सीबीआइ पर अवमाननावाद चलाने की मांग की. उनका कहना था कि साढ़े तीन साल से सीबीआइ जांच कर रही है. 30 सितंबर तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अनुसंधान पूरा कर लेना था, लेकिन कोर्ट में अब तक सीबीआइ ने जांच रिपोर्ट नहीं सौंपी.
कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने के लिए सीबीआइ पर अवमाननावाद चलना चाहिए. बहस के दौरान अधिवक्ता ने कहा कि इस मामले में बड़े आइपीएस व पुलिस पदाधिकारी शामिल हैं.
इस पर सीबीआइ की ओर से एपीपी एएच खान ने कहा कि सिस्टम बड़ा होता है. कोई व्यक्ति विशेष नहीं. किसी के कह देने से कोई आरोपित नहीं होता. साक्ष्य होगा तो किसी पर भी कार्रवाई होगी. सीबीआइ जांच कर रही है. इस पर कोर्ट ने सीबीआइ से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है. सुनवाई के लिए 17 सितंबर को अगली तिथि निर्धारित की गयी है.
भारी सुरक्षा के बीच पार्षद की पेशी
जेल में बंद वार्ड पार्षद राकेश कुमार सिन्हा पप्पू की भारी सुरक्षा के बीच विशेष सीबीआइ कोर्ट में पेशी हुई. इस दौरान उनके कई समर्थक उपस्थित थे. नवरूणा की मां कोर्ट में उपस्थित नहीं हो पायी थी.