मुजफ्फरपुर : नये वाहन मालिकों को गाड़ी के नंबर, स्मार्ट कार्ड ऑनर बुक के लिए इंतजार नहीं करना होगा. अब एजेंसी में ही नये वाहनों के नंबर उपलब्ध कराने के साथ हाइ सिक्योरिटी नंबर प्लेट (एचएसआरपी) 24 घंटे के अंदर उपलब्ध होगा. इसके लिए परिवहन विभाग का सॉफ्टवेयर (वाहन-4) अपडेट हो रहा है
जिसमें वाहन संबंधी सभी डाटा पूरी तरह ऑनलाइन हो जायेगा. नवंबर माह के प्रथम सप्ताह से यह सेवा शुरू हो जायेगी. ज़ससे बिहार के किसी भी जिले में निबंधित वाहन की पूरी जानकारी किसी भी जिले के डीटीओ कार्यालय में देखी जा सकेगी. इससे वाहन संबंधित बहुत सा काम आसान हो जायेगा. दूसरे जिले से आये वाहन को इंट्री करने के लिए वाहन जांच सहित अन्य काम में समय लगेगा. वाहन के ऑनरबुक का बैकलॉग खत्म होगा. अभी करीब 20 हजार वाहनों के ऑनर बुक का बैकलॉग है.
कुछ माह पहले एजेंसी में ही वाहन मालिकों को नंबर एलॉट हो जाता था, लेकिन स्मार्ट कार्ड ऑनर बुक का बैकलॉग होने के कारण इस सेवा को रोक दिया गया था.
नंबर के लिए नहीं करना होगा इंतजार
एजेंसी में ही नये वाहनों में लग जायेगा हाइ सिक्योरिटी नंबर प्लेट
नवंबर के प्रथम माह से नये सॉफ्टवेयर के तहत होगा काम
पुराने वाहनों में 31 मार्च 2018 तक लगाना है हाइ सिक्योरिटी नंबर प्लेट
एजेंसी में खुलेगा एचएसआरपी काउंटर
इस सॉफ्टवेयर से सभी रजिस्टर्ड वाहन एजेंसी जुड़ी रहेंगी. एजेंसियों द्वारा बेचे गये वाहनों का पूरा विवरण विभाग के ऑनलाइन सॉफ्टवेयर पर उपलब्ध होगा. रजिस्टर्ड एजेंसी में एचएसआरपी काउंटर पर गाड़ी का पूरा विवरण इंट्री होते ही 24 घंटे के अंदर वाहन मालिक को हाइ सिक्योरिटी नंबर प्लेट उपलब्ध होगा. नये वाहनों को एजेंसी में ही हाइ सिक्योरिटी नंबर प्लेट मिल जायेगा. वहीं पुराने वाहनों के मालिक को डीटीओ कार्यालय में चालान कटवाना होगा. इसे नहीं लगवाने पर 500 रुपये जुर्माने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है.
नवंबर के प्रथम सप्ताह से नये साॅफ्टवेयर के तहत काम होगा. वाहन मालिक को एजेंसी में ही रजिस्ट्रेशन नंबर व हाइ सिक्योरिटी प्लेट उपलब्ध होगा. जल्द से जल्द स्मार्ट कार्ड ऑनर बुक उपलब्ध होगा. 31 मार्च तक नये-पुराने सभी वाहनों में हाइ सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना है. वाहन जांच के दाैरान यह नंबर प्लेट नहीं होने पर 500 रुपये जुर्माना किया जा रहा है.
मो नजीर अहमद, डीटीओ