मुन्ना शुक्ला ने इलाज के लिए पटना जाने से किया इनकार
मुजफ्फरपुरः विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला ने रविवार को शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारा से इलाज कराने के लिए पटना जाने से इनकार कर दिया. इसका कारण उन्होंने तबीयत ठीक नहीं होना बताया. उन्होंने 22 अप्रैल को पटना जाने की बात कही है. जानकारी के अनुसार 14 अप्रैल को मुन्ना शुक्ला के स्वास्थ्य की […]
मुजफ्फरपुरः विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला ने रविवार को शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारा से इलाज कराने के लिए पटना जाने से इनकार कर दिया. इसका कारण उन्होंने तबीयत ठीक नहीं होना बताया. उन्होंने 22 अप्रैल को पटना जाने की बात कही है. जानकारी के अनुसार 14 अप्रैल को मुन्ना शुक्ला के स्वास्थ्य की जांच करने के लिए डॉक्टरों की टीम जेल गयी थी. टीम ने उनके स्वास्थ्य की जांच की. इसके बाद टीम ने श्री शुक्ला को इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान (आइजीआइसी) पटना भेजने की अनुशंसा की.
डॉक्टरों की टीम की अनुशंसा पर 19 अप्रैल को बोर्ड की बैठक की गयी. इसमें डीएम समेत अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे. बैठक में निर्णय लिया गया कि श्री शुक्ला को बेहतर इलाज के लिए 20 अप्रैल को (आइजीआइसी) भेज दिया जाय. रविवार को जिला पुलिस की टीम श्री शुक्ला को पटना ले जाने के लिए केंद्रीय कारा पहुंची. लेकिन मुन्ना शुक्ला ने जेल अधीक्षक ई जितेंद्र कुमार को लिखित सूचना दी की उनकी तबीयत अभी ठीक नहीं है. इसके कारण वह सफर नहीं कर सकते. इस सूचना के बाद जिला पुलिस की टीम को वापस लौटना पड़ा.
दस दिन में चार बार पेशी
मुजफ्फरपुर. पूर्व मंत्री बृजबिहारी हत्याकांड में सजा काट रहे लालगंज के पूर्व विधायक विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला को नौ महीना सदर अस्पताल में भर्ती कराये जाने के बाद तीन अप्रैल को फिर जेल में भेज दिया गया. जिसके बाद दस अप्रैल से 19 अप्रैल तक उन्हें चार बार कोर्ट में पेश किया गया. हालांकि नौ माह में एक दिन भी मुन्ना शुक्ला की पेशी नहीं हुई.
हालांकि इस अवधि में बीमार रहने के कारण उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था. हालांकि अभी भी बीमार होने के कारण उन्हें आइजीआइएमएस पटना में भर्ती कराने की सलाह चिकित्सकों की टीम ने दी है. फिर भी उन्हें दस अप्रैल आचार संहिता के एक मामले में सीजेएम कोर्ट, 15 अप्रैल को हत्या के एक मामले में एडहॉक न्यायालय तृतीय की अदालत में, 16 अप्रैल को चुनाव आदर्श आचार संहिता के मामले में सीजेएम कोर्ट, 19 अप्रैल को कांटी विधायक अजीत कुमार के साथ मारपीट के मामले में उप खंड न्यायिक दंडाधिकारी पश्चिमी की अदालत में पेश किया गया.