बिसरा जांच रिपोर्ट में देरी से केस हो रहा प्रभावित

मुजफ्फरपुर : जहर से मौत के मामले में बिसरा जांच की रिपोर्ट जरूरी है. लेकिन कांड के आइओ इसे गंभीरता से नहीं लेते. इससे आरोपित को लाभ मिलता है. बुधवार को पारू थाने के एक पुलिस अधिकारी 30 अगस्त 2015 हुए सिंगाही गांव के साेनू कुमार की पत्नी की मौत मामले में बिसरा लेने पहुंचा […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 15, 2018 5:11 AM

मुजफ्फरपुर : जहर से मौत के मामले में बिसरा जांच की रिपोर्ट जरूरी है. लेकिन कांड के आइओ इसे गंभीरता से नहीं लेते. इससे आरोपित को लाभ मिलता है. बुधवार को पारू थाने के एक पुलिस अधिकारी 30 अगस्त 2015 हुए सिंगाही गांव के साेनू कुमार की पत्नी की मौत मामले में बिसरा लेने पहुंचा था. उसने बताया कि हाइ कोर्ट में बिसरा जांच की रिपोर्ट मांगा गया है. विशेषज्ञ बताते हैं कि जहर से हुई मौत में तीन माह में बिसरा की जांच कराना होता है. लेट होने पर किस जहर से मौत हुई है, रिपोर्ट से पता नहीं चलता है.

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