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छात्र से अप्राकृतिक यौनाचार मामले में जमादार दोषी करार

मुजफ्फरपुर : नाबालिग छात्र के साथ हुए अप्राकृतिक यौनाचार मामले की सुनवाई कर रहे पाॅक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश आरपी सिंह ने सदर थाना क्षेत्र के आनंदपुरी बीबीगंज निवासी जमादार सुनील झा को भादवि की धारा -377 व पाॅक्सो एक्ट की धारा-6 में दोषी करार दिया है. वहीं, सजा बुधवार को सुनाई जायेगी. सुनील विशेष […]

मुजफ्फरपुर : नाबालिग छात्र के साथ हुए अप्राकृतिक यौनाचार मामले की सुनवाई कर रहे पाॅक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश आरपी सिंह ने सदर थाना क्षेत्र के आनंदपुरी बीबीगंज निवासी जमादार सुनील झा को भादवि की धारा -377 व पाॅक्सो एक्ट की धारा-6 में दोषी करार दिया है. वहीं, सजा बुधवार को सुनाई जायेगी. सुनील विशेष शाखा में जमादार के पद पर तैनात थे. सरकार की ओर से एपीपी नरेंद्र कुमार ने अपना पक्ष रखा.
यह था मामला. सदर थाना क्षेत्रके आनंदपुरी बीबीगंज मोहल्ले में 13 अप्रैल 2017 को 11 वर्षीय छात्र के साथ सुनील झा ने अप्राकृतिक यौनाचार किया था.
छात्र के पिता के बयान पर प्राथमिक दर्ज की गयी थी. आरोप था कि बीबीगंज रेलवे क्वार्टर में रहने वाले सुनील झा लगभग छः महीने से अप्राकृतिक यौनाचार कर रहा था. वह बच्चे को कुछ खरीदकर दे देता था, जिसके कारण नाबालिग बच्चा परिजनों को कुछ नहीं बताया. एक दिन खुद से देख लेने पर जब सुनील से पूछताछ की गयी, तो वह मारपीट पर उतारू हो गया.

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