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बिहार : पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में आरोप गठन पर 15 मार्च को सुनवाई

मुजफ्फरपुर : पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में अजहरूद्दीन बेग उर्फ लड्डन मियां और सोनू कुमार गुप्ता की ओर से दाखिल आरोप मुक्ति के आवेदन पर जिला जज हरेंद्रनाथ तिवारी ने सुनवाई शुरू की. सीबीआई की ओर से दिल्ली से आये स्पेशल पीपी अतुल कुमार ने कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि सीएफएसएल […]

मुजफ्फरपुर : पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में अजहरूद्दीन बेग उर्फ लड्डन मियां और सोनू कुमार गुप्ता की ओर से दाखिल आरोप मुक्ति के आवेदन पर जिला जज हरेंद्रनाथ तिवारी ने सुनवाई शुरू की. सीबीआई की ओर से दिल्ली से आये स्पेशल पीपी अतुल कुमार ने कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि सीएफएसएल कोलकाता व हैदराबाद के निदेशक को फोरेसिंक जांच रिपोर्ट की कॉपी उपलब्ध कराने का निर्देश दे.
पीपी ने यह भी कोर्ट से कहा कि पूर्व में सीएफएसएल कोलकाता व हैदराबाद से आये जांच रिपोर्ट के अनुसार सोनू कुमार गुप्ता के घर से बरामद पिस्टल से ही पत्रकार की हत्या हुई थी. बदामी देवी के घर व जमीन खाली कराने के लिये आरोपितों ने मिलकर घटना को अंजाम दिया है.
इसलिए इन लोगों का आरोप मुक्ति आवेदन न्याय हित में खारिज करने योग्य है .आरोपितों के विरुद्ध आरोप गठन के लिए पर्याप्त साक्ष्य है. लड्डन मियां और सोनू कुमार गुप्ता की ओर से अधिवक्ता शरद सिन्हा ने कहा कि सीबीआई के पास कोई ठोस साक्ष्य नहीं है. अब तक सीबीआई ने कोई ठोस सबूत कोर्ट के समक्ष पेश नहीं किया है.
इसलिए मेरे मुवक्किल को न्यायहित में आरोप मुक्त किया जाये. दोनो पक्षों का बहस सुनने केे बाद आरोप मुक्ति के आवेदन को आदेश पर रखते हुए 15मार्च की तिथि निर्धारित की है. सुनवाई के दौड़ान तिहाड़ जेल से पूर्व सांसद शाहबुद्दीन व भागलपुर जेल से लड्डन मियां की पेशी करायी गयी. वहीं शहीद खुद्दीराम बोस केन्द्रीय कारा में बंद आरोपी सोनू कुमार गुप्ता,रिशु कुमार जायसवाल,राजेश कुमार,विजय कुमार गुप्ता व रोहित कुमार सोनी को भारी पुलिस अभिरक्षा में जिलाजज के कोर्ट में पेश किया गया.
यह है मामला:- 13 मई 2016 की रात्रि पत्रकार राजदेव रंजन की गोली मारकर कर सीवान स्टेशन के पास हत्या कर दी गयी थी. उनकी पत्नी आशा रंजन ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
Prabhat Khabar Digital Desk
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