पत्रकार हत्याकांड में 26 मार्च को गठित होगा आरोप

मुजफ्फरपुर : पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में अजहरुद्दीन बेग उर्फ लड्डन मियां व सोनू कुमार गुप्ता की ओर से दाखिल आरोप मुक्ति के आवेदन को खारिज करते हुए जिला जज हरेंद्रनाथ तिवारी ने गुरुवार को आरोप गठन के लिए 26 मार्च की तिथि निर्धारित की है.... कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखते हुए सीबीआइ की […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 16, 2018 3:30 AM

मुजफ्फरपुर : पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में अजहरुद्दीन बेग उर्फ लड्डन मियां व सोनू कुमार गुप्ता की ओर से दाखिल आरोप मुक्ति के आवेदन को खारिज करते हुए जिला जज हरेंद्रनाथ तिवारी ने गुरुवार को आरोप गठन के लिए 26 मार्च की तिथि निर्धारित की है.

कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखते हुए सीबीआइ की ओर से दिल्ली से आये स्पेशल पीपी अतुल कुमार ने कहा कि एफएसएल से मिली जांच रिपोर्ट के अनुसार सोनू कुमार गुप्ता के घर से बरामद पिस्टल से ही पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या करने की पुष्टि हुई है. बदामी देवी का घर व जमीन खाली कराने के लिए आरोपितों ने मिलकर घटना को अंजाम दिया है. इसलिए न्याय हित
पत्रकार हत्याकांडमें इन दोनों का
आवेदन खारिज करने योग्य है. अजहरुद्दीन बेग उर्फ लड्डन मियां व सोनू कुमार गुप्ता की ओर से अधिवक्ता शरद सिन्हा ने कहा कि सीबीआइ के पास कोई ठोस साक्ष्य नहीं है. इससे पहले तिहाड़ जेल से पूर्व सांसद शहाबुद्दीन व भागलपुर जेल से लड्डन मियां की पेशी करायी गयी.