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पट्टीदार पर लगाया झूठा आरोप, होगी कार्रवाई

मुजफ्फरपुर : जमीन के विवाद में पट्टीदार को सलाखों के अंदर करने की साजिश रचनेवाले खबड़ा के रौशन ओझा अपने ही जाल में फंस गया है. जांच के दौरान आरोप गलत साबित होने पर आइजी ने रौशन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का निर्देश दिया है. नगर पुलिस उसके विरुद्ध धारा-182/211 के तहत कार्रवाई करेगी. बम […]

मुजफ्फरपुर : जमीन के विवाद में पट्टीदार को सलाखों के अंदर करने की साजिश रचनेवाले खबड़ा के रौशन ओझा अपने ही जाल में फंस गया है. जांच के दौरान आरोप गलत साबित होने पर आइजी ने रौशन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का निर्देश दिया है. नगर पुलिस उसके विरुद्ध धारा-182/211 के तहत कार्रवाई करेगी.

बम विस्फोट करने व चेक से रंगदारी लेने का लगाया आरोप : सदर थाना के खबड़ा गांव निवासी रौशन ओझा और राजेश कुमार के बीच जमीन का विवाद था. राजेश को सबक सिखाने के लिए रौशन ने नगर थाने में पांच मई, 2012 और सदर थाने में पांच जून, 2012 को राजेश कुमार, विजय ठाकुर व दिलीप कुमार के विरुद्ध प्रतिमाह 20 हजार रुपये रंगदारी की मांग करते हुए घर पर बम विस्फोट करने और चेक से रंगदारी के 20 हजार रुपये लेने का आरोप लगाया था.
अभियुक्ति करण से पूर्व जांच के लिए दिये गये थे कई निर्देश : कांड के पर्यवेक्षण के दौरान गवाहों ने जब पट्टीदार राजेश पर झूठा मुकदमा दर्ज कराने जाने की बात वरीय पदाधिकारियों को बतायी, तो वरीय पदाधिकारियों ने केस के आइओ को अभियुक्तिकरण पर निर्णय लेने से पहले रंगदारी के लिए दिये गये चेक की जांच पीएनबी (दामुचक) पहुंच करने व उक्त चेक पर प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर की जांच एफएसएल से कराने का निर्देश दिया. जांच के दौरान जब उक्त चेक पर प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर से मिलान किया गया, तो राजेश के हस्ताक्षर से मिलान नहीं हो सका.
आरोप झूठा निकाल, तो आइजी ने दिया कार्रवाई का आदेश : आइजी की समीक्षा के दौरान राजेश सहित सभी आरोपितों पर लगे आरोपों की पुष्टि नहीं हो पायी. उस पर लगाये गये अन्य आरोप भी गलत साबित हुए. इसके बाद उन्होंने कांड में अंतिम प्रतिवेदन प्राथमिकी की मूल धाराओं के अंतर्गत असत्य समर्पित करने और वादी पक्ष के विरुद्ध धारा 182/211 के तहत कार्रवाई का आदेश दिया.
आइजी ने दिया कार्रवाई का दिया आदेश
खबड़ा के रौशन ओझा व राजेश कुमार के बीच था जमीन विवाद रौशन ने सदर व नगर थाने में राजेश सहित तीन पर दर्ज करायी थी प्राथमिकी
चेक से रंगदारी लेने का लगाया था आरोप, जांच में झूठा निकला मामला

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