खबड़ा कांड में शातिर अनिल ओझा सहित तीन पर चार्जशीट

मुजफ्फरपुर : बीआरएबीयू कर्मी परिवेश कुमार के साथ छह लोगों की सामूहिक हत्याकांड में शामिल शातिर अपराधी अनिल ओझा, पवन ओझा और रोशन कुमार के विरुद्ध सीजेएम हरि प्रसाद ने भादवि की धारा 396/120 बी में संज्ञान लिया है. एसएसपी विवेक कुमार के निर्देश पर सात वर्षों बाद बहुचर्चित खबड़ा सामूहिक हत्याकांड मामले में पुलिस […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 28, 2018 4:24 AM

मुजफ्फरपुर : बीआरएबीयू कर्मी परिवेश कुमार के साथ छह लोगों की सामूहिक हत्याकांड में शामिल शातिर अपराधी अनिल ओझा, पवन ओझा और रोशन कुमार के विरुद्ध सीजेएम हरि प्रसाद ने भादवि की धारा 396/120 बी में संज्ञान लिया है. एसएसपी विवेक कुमार के निर्देश पर सात वर्षों बाद बहुचर्चित खबड़ा सामूहिक हत्याकांड मामले में पुलिस ने कार्रवाई शुरू की. सिटी एसपी के निर्देश पर इसी माह केस के आइओ ने तीनों पर कोर्ट में आरोप पत्र समर्पित किया था. इस मामले में अनिल ओझा को पुलिस 23 दिसंबर 2017 को ही न्यायिक रिमांड कर चुकी है.

एक ही परिवार के चार समेत छह की हुई थी सामूहिक हत्या 3 जुलाई 2010 के अहले सुबह करीब साढ़े तीन बजे अपराधियों ने बीआरएबीयू के इंजीनियरिंग सेक्शन के क्लर्क कुमार परिवेश (42), उनके बड़े पुत्र कर्ण परिवेश(15), मां लक्ष्मी रानी सिन्हा(60), पत्नी रानी सिन्हा(37), बढ़ई मिस्त्री सुबोध ठाकुर (40) और नौकर मुकेश कुमार (10)की गोली मार कर हत्या कर दी.
आलमीरा से 70 हजार नगद व पांच लाख के गहने लूट लिये थे. परिवेश की बहन ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी. पुलिस अभिजित कुमार उर्फ अष्टम (कहारपुर, भागलपुर), दो सगे भाई रंधीर सिंह और दिलीप सिंह को गिरफ्तार किया था.
तीनों के विरुद्ध कोर्ट में आरोप पत्र भी समर्पित किया जा चुका है. कोर्ट से अष्टम को सजा भी हो चुकी है.

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