यौन शोषण की शिकार बच्ची के शव की बरामदगी के लिए होगी खुदाई

मुजफ्फरपुर : साहू रोड स्थित बालिका गृह में यौन शोषण की शिकार मृत बालिका के दफन किये गये शव को निकालने के लिए पुलिस ब्रजेश ठाकुर के घर, बालिका गृह सहित अन्य स्थानों की खुदाई करेगी. पॉक्सो कोर्ट ने खुदाई के लिए मजिस्ट्रेट प्रतिनियुक्त करने का आदेश जिलाधिकारी मो सोहैल को दिया है. यौन शोषण […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 21, 2018 9:49 AM
मुजफ्फरपुर : साहू रोड स्थित बालिका गृह में यौन शोषण की शिकार मृत बालिका के दफन किये गये शव को निकालने के लिए पुलिस ब्रजेश ठाकुर के घर, बालिका गृह सहित अन्य स्थानों की खुदाई करेगी. पॉक्सो कोर्ट ने खुदाई के लिए मजिस्ट्रेट प्रतिनियुक्त करने का आदेश जिलाधिकारी मो सोहैल को दिया है.
यौन शोषण का विरोध करने पर बालिका गृह के एक बच्ची की बेरहमी से पिटाई हुई थी. इस क्रम में मृत्यु हो जाने के बाद उक्त बच्ची के शव को बालिका गृह के आसपास ही कहीं दफना दिया गया था. बालिका गृह में आवासित यौन शोषण की शिकार अन्य बच्चियों के बयान से इस मामले का खुलासा होने के बाद महिला थानेदार ज्योति कुमारी ने शुक्रवार को बालिका गृह वाले भवन के टंकी के आसपास और तीन जगहों पर मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में खुदाई करने की आवश्यकता जताते हुए कोर्ट में आवेदन दिया था.आवेदन पर सुनवाई के बाद न्यायाधीश आरपी तिवारी ने डीएम को मजिस्ट्रेट प्रतिनियुक्त करने का आदेश दिया है.
महिला थानेदार ने अपने प्रतिवेदन में कोर्ट को बताया है कि यौन शोषण का विरोध करने पर एक किशोरी की जम कर पिटाई की गयी थी. पिटाई से घायल उक्त लावारिस किशोरी की मौत हो गयी थी. महिला थानेदार ने रिपोर्ट में कहा है कि बालिका गृह में यौन शोषण का खुलासा होने के बाद जब पटना शिफ्ट करायी गयी किशोरियों का बयान लिया गया, तो इसका खुलासा हुआ. पीड़ित बच्ची के बयान के अनुसार, बालिका गृह वाले भवन की टंकी और पेड़ के आसपास में मृत बच्ची के शव को दफनाया गया था.
महिला थानेदार ने शव को तलाशने के लिए आवासीय परिसर में तीन से चार जगहों पर खुदाई कराने की आवश्यकता जतायी है. इस क्रम में बयान देने वाली किशोरी को भी स्थल को चिह्नित करने के लिए पटना से यहां लाया जायेगा. बहुत पहले दफनाये गये स्थल के संबंध में किशोरी को सटीक जानकारी नहीं भी को सकती है. इसलिए पुलिस उक्त शव के अवशेष को बरामद करने के लिए आवासीय इलाके के कई स्थलों पर खुदाई करा सकती है. मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में शव तलाशने के लिए कराये गये खुदाई कार्य की वीडियोग्राफी भी करायी जायेगी.

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