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मुजफ्फरपुर बालिका गृह : निमहंस के डॉक्टर करेंगे मानसिक रोगियों का इलाज

बेंगलुरु के राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान (निमहंस) ने ली जिम्मेदारी, जल्द आयेंगी डॉक्टर पटना : सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड की पीड़ितों को सदमे से बाहर निकालने के लिए उनकी मानसिक चिकित्सा की जिम्मेदारी अब बेंगलुरु के राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान (निमहंस) ने ले ली है. फिलहाल वहां की एक महिला […]

बेंगलुरु के राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान (निमहंस) ने ली जिम्मेदारी, जल्द आयेंगी डॉक्टर
पटना : सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड की पीड़ितों को सदमे से बाहर निकालने के लिए उनकी मानसिक चिकित्सा की जिम्मेदारी अब बेंगलुरु के राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान (निमहंस) ने ले ली है.
फिलहाल वहां की एक महिला मानसिक रोग चिकित्सक बिहार आकर पीड़ितों की चिकित्सा करेंगी. सूत्रों का कहना है कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस (टिस) की कोशिश टीम ने अपने सोशल ऑडिट की रिपोर्ट में मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में यौनशोषण की घटना का उल्लेख किया था. वहां कई मानसिक रोगी भी थीं. इसके बाद सरकार ने कार्रवाई करते हुए उस बालिका गृह को बंद करवाया और वहां की लड़कियों को अन्य गृहों में भेज दिया गया. फिलहाल इस कांड की जांच सीबीआई कर रही है.
सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान
मुजफ्फरपुर के बालिका गृह कांड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया. इस मामले में जस्टिस मदन बी लोकुर व दीपक गुप्ता की खंडपीठ ने केंद्र व राज्‍य सरकारों को नोटिस जारी कर जानकारी मांगी.
इस मामले में एमिकस क्यूरी नियुक्त की गयी वकील अपर्णा भट्ट ने सुझाव दिया कि बेंगलुरु का निमहंस सदमे से गुजर रही बच्चियों की मानसिक स्थिति को देखे और राहत के लिए कदम उठाये. उनकी शारीरिक स्थिति को एम्स, पटना देखे और जरूरी इलाज करे. सुप्रीम कोर्ट ने संस्थानों व बिहार सरकार से इन सुझावों पर जवाब देने को कहा.
निमहंस की महिला चिकित्सक करेंगी इलाज
समाज कल्याण विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है. उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बेंगलुरु के राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान (निमहंस) की डॉ कविता कुछ दिनों में बिहार आयेंगी और मुजफ्फरपुर बालिका गृह के मानसिक रोगियों का इलाज करेंगी.
चिकित्सा के लिए सुप्रीम कोर्ट ने निमहंस को दिया निर्देश
बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह से निकली लड़कियों को अविलंब मानसिक चिकित्सा की जरूरत है. साथ ही इसकी बेहतर व्यवस्था के लिए निमहंस के डॉक्टर की व्यवस्था करवाने का आग्रह किया. बिहार सरकार के आग्रह और एमिकस क्यूरी नियुक्त की गयी वकील अपर्णा भट्ट का सुझाव मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निमहंस को चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध करवाने का निर्देश दिया.

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