31 जुलाई तक पुराने एमवीआर पर ही रजिस्ट्री

मुजफ्फरपुर: लोकसभा चुनाव के बाद लागू होनेवाले नये एमवीआर पर राज्य सरकार ने तत्काल रोक लगा दी है. इससे जमीन की खरीद-बिक्री करने वाले लोगों को बड़ी राहत मिली है. निबंधन, उत्पाद व मद्य निषेध विभाग के सहायक निबंधन महानिरीक्षक शैलेंद्र नाथ सिन्हा ने जिला अवर निबंधकों को पत्र भेज कर 31 जुलाई तक नियम-6(2)(ज) […]

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मुजफ्फरपुर: लोकसभा चुनाव के बाद लागू होनेवाले नये एमवीआर पर राज्य सरकार ने तत्काल रोक लगा दी है. इससे जमीन की खरीद-बिक्री करने वाले लोगों को बड़ी राहत मिली है. निबंधन, उत्पाद व मद्य निषेध विभाग के सहायक निबंधन महानिरीक्षक शैलेंद्र नाथ सिन्हा ने जिला अवर निबंधकों को पत्र भेज कर 31 जुलाई तक नियम-6(2)(ज) के तहत निर्धारित समयावधि के अनुपालन में छूट प्रदान की है.

अब 31 जुलाई तक पहले से लागू पुराने एमवीआर पर भी जमीन के दस्तावेजों की रजिस्ट्री होगी. बता दें कि वित्तीय वर्ष 2013-14 की समाप्ति के बाद जिला अवर निबंधक ने नये एमवीआर को तैयार करते हुए शहरी इलाके की जमीन के सरकारी रेट में 30 फीसदी तक की बढ़ोतरी की थी.

वहीं शहर के आसपास व देहाती इलाके के कृषि योग्य भूमि को छोड़ बाकी भूमि की सरकारी दर में 10-25 फीसदी तक की वृद्धि की गयी थी. इसे नया वित्तीय वर्ष शुरू होने के साथ एक अप्रैल से लागू करना था, लेकिन लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू हो जाने के कारण नये एमवीआर को नहीं लागू किया जा सका था.

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