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मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण कांड: रोजी रानी बिफरी, कहा- मुंह खुला तो बड़े-बड़े फंसेंगे

मुजफ्फरपुर : बालिका गृह कांड में गिरफ्तार जिला बाल संरक्षण इकाई की निलंबित सहायक निदेशक रोजी रानी समेत चार आरोपितों को सीबीआई ने चार दिनों के रिमांड पर लिया है. उनसे पूछताछ की जा रही है. सीबीआई ने गुरुवार को रोजी रानी के अलावा ब्रजेश के निकट के तीन लोगों गुड्डू कुमार, विजय कुमार तिवारी […]

मुजफ्फरपुर : बालिका गृह कांड में गिरफ्तार जिला बाल संरक्षण इकाई की निलंबित सहायक निदेशक रोजी रानी समेत चार आरोपितों को सीबीआई ने चार दिनों के रिमांड पर लिया है. उनसे पूछताछ की जा रही है. सीबीआई ने गुरुवार को रोजी रानी के अलावा ब्रजेश के निकट के तीन लोगों गुड्डू कुमार, विजय कुमार तिवारी और संतोष कुमार को गिरफ्तार था. शुक्रवार को सीबीआई ने चारों को पाक्सो कोर्ट के प्रभारी न्यायाधीश मनोज कुमार के समक्ष पेश किया. पेशी के वक्त जब रोजी रानी को जानकारी मिली कि उसे गिरफ्तार किया गया है, तो उन्होंने विरोध किया.

आक्रोश भरे लहजे में रोजी रानी ने कहा, ‘मुझे तो पूछताछ के लिए बुलाया गया था. मुझे जेल भेज रहे है. ठीक है, अगर मेरा भी मुंह खुल गया, तो बड़े-बड़े लोग फंसेंगे.’ इससे पहले रोजी रानी, नगर थानाक्षेत्र के पुरानी गुदरी भवानी सिंह मार्ग निवासी गुड्डू कुमार, मनियारी थाना के छितरौली गांव निवासी विजय कुमार तिवारी और सकरा फरीदपुर निवासी संतोष कुमार की स्वास्थ्य जांच सदर अस्पताल में करायी गयी. चारों को पहले जेल भेजे जाने की तैयारी थी. लेकिन, फिर सीबीआई ने रिमांड पर लिया. मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी.

पेशी के दौरान कोर्ट परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गये थे. सीबीआई के साथ बिहार पुलिस के पुरुष व महिला जवान मौजूद थे. रोजी रानी को अगस्त महीने में सेवा संकल्प एवं विकास समिति एनजीओ के निरीक्षण में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया गया था. विजय तिवारी, ब्रजेश ठाकुर का चालक था. गुड्डू प्रात: कमल अखबार में मशीन सफाई का काम करता था. जबकि, संतोष पारा लीगल स्टाफ है. हालांकि, संतोष ने कोर्ट परिसर में बताया कि वह शिक्षक है. विजय तिवारी, गुड्डू व संतोष की मामले में संलिप्तता सामने आयी है.

गिरफ्तारी की बात सुन रोने लगी रोजी

जेल भेजे जाने के समय कोर्ट परिसर में रोजी रानी की आंखों में आंसू थे. पेशी के दौरान सीबीआई ने जब उनसे एक पेपर पर हस्ताक्षर करने को कहा, तो उन्होंने इनकार कर दिया. उन्होंने सीबीआई के अधिकारियों से कहा कि मुझे आप लोगों ने पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन अब जेल भेज रहे हैं. रोजी बार-बार खुद को निर्दोष बता रही थी. वह सीबीआई के अधिकारियों के सामने ही रो पड़ी. वह बार-बार कह रही थी कि वह अपने परिवार को क्या बतायेगी. उधर, आरोपित संतोष ने कहा कि जब भी सीबीआई ने मुझे पूछताछ के लिए बुलाया है, मैं पहुंच गया हूं. उसने कहा कि सीबीआई उसे जानबूझ कर फंसा रही है.

पूर्व मंत्री मंजू वर्मा के पति की गिरफ्तारी के आदेश
मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड के बाद बिहार सरकार में समाज कल्याण मंत्री रह चुकी कुमारी मंजू वर्मा की मुश्किलें बढ़ती जा रही है. सीबीआई की छापेमारी के दौरान पूर्व मंत्री के घर से बरामद कारतूस मामले में अब बेगूसराय एसपी आदित्य कुमार ने पूर्व मंत्री मंजू वर्मा के पति चंद्रशेखर वर्मा की गिरफ्तारी का आदेश जारी किया है. जबकि पूर्व मंत्री जांच की जद में रखी गयी हैं. गिरफ्तारी के आदेश जारी होते ही आरोपित वर्मा भूमिगत हो चुके हैं. उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है. ज्ञात हो कि सीबीआई ने पूर्व मंत्री मंजू वर्मा एवं उनके पति चंद्रशेखर वर्मा के विरुद्ध चेरिया बरियारपुर थाना में आग्नेयास्त्र रखने को लेकर प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

एफएसएल रिपोर्ट में बरामद कारतूस निकला था अवैध. जब्त कारतूस को जांच के लिए 18 अगस्त को एफएसएल पटना भेजा गया था. जांच में सभी कारतूस अवैध निकले. एफएसएल जांच रिपोर्ट व अन्य साक्ष्य के आधार पर गिरफ्तारी का आदेश दिया गया है.

17 अगस्त को पूर्व मंत्री के घर पड़ा था छापा
मुजफ्फरपुर बालिका कांड की जांच के दौरान सीबीआई ने मंजू वर्मा के पटना स्थित सरकारी आवास समेत पांच ठिकानों पर 17 अगस्त को छापा मारा था. बेगूसराय के चेरियाबरियापुर की श्रीपुर पंचायत के अर्जुन टोला स्थित उनके घर से सीबीआई ने 50 जिंदा कारतूस समेत कई अन्य सामान बरामद किया था. सीबीआई के डीएसपी ने चेरियाबरियापुर थाने में मंजू वर्मा और चंद्रशेखर वर्मा पर प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

पति का नाम आने के बाद देना पड़ा था इस्तीफा
बालिका गृहकांड में ब्रजेश ठाकुर के मोबाइल का सीबीआई ने सीडीआर निकाला तो ब्रजेश व पूर्व मंत्री मंजू वर्मा के पति चंद्रशेखर वर्मा के बीच कुल 17 बार बातचीत की पुष्टि हुई थी. इसके बाद मंजू वर्मा को आठ अगस्त को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था.

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