दिल्ली के भाजपा सांसद बिधूड़ी के खिलाफ बिहार में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश

मुजफ्फरपुर : बिहार और पूर्वी उत्तरप्रदेश के लोगों के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए दिल्ली के भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी के खिलाफ एक अदालत ने बृहस्पतिवार को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दीपक कुमार ने वकील सुधीर कुमार ओझा की शिकायत के आधार पर काजी मोहम्मदपुर […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 22, 2018 10:12 PM

मुजफ्फरपुर : बिहार और पूर्वी उत्तरप्रदेश के लोगों के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए दिल्ली के भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी के खिलाफ एक अदालत ने बृहस्पतिवार को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दीपक कुमार ने वकील सुधीर कुमार ओझा की शिकायत के आधार पर काजी मोहम्मदपुर थाना के प्रभारी को बिधूड़ी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने को कहा.

अपनी शिकायत में ओझा ने आरोप लगाया है कि दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले बिधूड़ी ने राष्ट्रीय राजधानी में अराजकता के लिए बिहार और पूर्वांचल के लोगों पर दोष मढ़ा है. बिधूड़ी का बयान अक्टूबर के अंत में सोशल मीडिया पर आया था. ओझा ने कहा है कि सांसद के बयान से बिहार के निवासी के होने के नाते वह खुद को आहत महसूस कर रहे हैं. उन्होंने अदालत से बिधूड़ी के खिलाफ आईपीसी की धारा 504 (शांति भड़काने के मकसद से जानबूझकर अपमानित करना), धारा 506 (आपराधिक डराना-धमकाना) और 153 ए (धर्म, नस्ल, जन्मस्थान और भाषा के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच रंजिश फैलाने) के तहत प्राथमिकी दर्ज करने के लिए अदालत को निर्देश देने का अनुरोध किया.

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