मुजफ्फरपुर बालिका गृह : CBI आरोपितों को दस्तावेज सौंपे, लेकिन पीड़ितों की तस्वीर और निवास की जानकारी ना दें : कोर्ट

नयी दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को निर्देश दिया कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन उत्पीड़न मामले में आरोपितों को पीड़ितों की सूची सहित दस्तावेज उपलब्ध कराये जाएं. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ कुलश्रेष्ठ ने सीबीआई को पीड़ितों के नाम, इस मामले की जानकारीवाली सीडी और अन्य जरूरी दस्तावेज जांच और […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 3, 2019 8:23 AM

नयी दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को निर्देश दिया कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन उत्पीड़न मामले में आरोपितों को पीड़ितों की सूची सहित दस्तावेज उपलब्ध कराये जाएं. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ कुलश्रेष्ठ ने सीबीआई को पीड़ितों के नाम, इस मामले की जानकारीवाली सीडी और अन्य जरूरी दस्तावेज जांच और जिरह के लिए आरोपियों के वकीलों को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. हालांकि, अदालत ने जांच एजेंसी से पीड़ितों की तस्वीरें और उनके वर्तमान निवास की जानकारी आरोपियों या बचाव पक्ष के वकीलों को नहीं देने को कहा.

अदालत ने यह आदेश उस समय दिया जब सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक ने कहा कि पीड़ितों की निजी फाइलें और पहचान का खुलासा संभव नहीं है. क्योंकि, इसमें उनकी तस्वीरें तथा उनके वर्तमान निवास की जानकारी मौजूद है. आरोपितों के वकील ने अदालत से कहा कि उन्हें गवाहों से पूछताछ के लिए जानकारियों की जरूरत है और वे किसी तीसरे व्यक्ति को पीड़ितों की पहचान का खुलासा नहीं करेंगे. अदालत ने 30 मार्च को 21 आरोपितों के खिलाफ बलात्कार की आपराधिक साजिश और यौन उत्पीड़न सहित विभिन्न आरोप तय किये थे और उनके खिलाफ सुनवाई का रास्ता साफ किया था. कथित मुख्य षडयंत्रकारी ब्रजेश ठाकुर को पॉक्सो कानून की गंभीर धाराओं के तहत आरोपित किया गया था.

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