26.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

मुजफ्फरपुर चमकी बुखार मामला : सुप्रीम कोर्ट में 24 को होगी सुनवाई

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार से पीड़ित बच्चों के इलाज के लिए केंद्र सरकार को तत्काल चिकित्सा विशेषज्ञों का दल गठित करने का निर्देश देने का अनुरोध करने वाली याचिका पर 24 जून को सुनवाई के लिए सहमत हो गया. जस्टिस दीपक गुप्ता व जस्टिस सूर्यकांत की अवकाश कालीन पीठ के […]

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार से पीड़ित बच्चों के इलाज के लिए केंद्र सरकार को तत्काल चिकित्सा विशेषज्ञों का दल गठित करने का निर्देश देने का अनुरोध करने वाली याचिका पर 24 जून को सुनवाई के लिए सहमत हो गया.
जस्टिस दीपक गुप्ता व जस्टिस सूर्यकांत की अवकाश कालीन पीठ के समक्ष याचिकाकर्ता के वकील ने मामले पर जल्द सुनवाई के लिए इसे सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया.
पीठ ने इसे स्वीकार करते हुए कहा कि याचिका पर 24 जून को सुनवाई की जायेगी. याचिका में केंद्र को इस महामारी से जूझ रहे बच्चों के प्रभावी इलाज के लिए सभी चिकित्सा उपकरण और अन्य सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया है.
यह याचिका अधिवक्ता मनोहर प्रताप ने दायर की है. इसमें कहा गया है कि बच्चों की मृत्यु सीधे तौर पर बिहार व उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की लापरवाही व निष्क्रियता का नतीजा है.
याचिका के अनुसार यह बीमार हर साल फैलती है और इसे जापानी बुखार भी कहा जाता है. याचिका में दावा किया गया है कि हर साल इस बीमारी से हजारों बच्चों की मौत हो रही है, लेकिन सरकारें इसकी रोकथाम के लिए कुछ नहीं कर रही हैं.
हाइकोर्ट में लोकहित याचिका दायर
चमकी बुखार से बच्चों की हो रही मौत को लेकर पटना हाइकोर्ट में भी एक लोकहित याचिका दायर की गयी है. याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार की ओर से बच्चों की मौत को रोकने के लिए किसी तरह की कारगर कार्रवाई नहीं की गयी है. याचिकाकर्ता ने हाइकोर्ट से अनुरोध किया है कि सरकार को उचित निर्देश जारी किया जाये, ताकि इस बुखार से होने वाले बच्चों की मौत पर रोक लग सके.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें