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चमकी बुखार से मौत पर केंद्र व बिहार सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट : मौत का सिलसिला यूं ही नहीं रह सकता जारी नयी दिल्ली : बिहार में चमकी बुखार (अक्यूट इन्सेफलाइटिस सिंड्रोम) से बच्चों की मौत पर सुप्रीम कोर्ट ने गहरी चिंता जतायी. शीर्ष अदालत ने केंद्र व राज्य सरकारों से बच्चों की मौत पर सात दिनों में जवाब मांगा है. कोर्ट ने बिहार सरकार […]

सुप्रीम कोर्ट : मौत का सिलसिला यूं ही नहीं रह सकता जारी
नयी दिल्ली : बिहार में चमकी बुखार (अक्यूट इन्सेफलाइटिस सिंड्रोम) से बच्चों की मौत पर सुप्रीम कोर्ट ने गहरी चिंता जतायी. शीर्ष अदालत ने केंद्र व राज्य सरकारों से बच्चों की मौत पर सात दिनों में जवाब मांगा है. कोर्ट ने बिहार सरकार को चिकित्सा सुविधाओं, पोषण व स्वच्छता व राज्य में स्वच्छता की स्थिति के बारे में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश भी दिया है.
कोर्ट ने कहा कि बच्चों की मौत का सिलसिला यूं ही जारी नहीं रहने दिया जा सकता. जस्टिस संजीव खन्ना व जस्टिस बीआर गवई की अवकाशकालीन पीठ ने बच्चों की मौत पर यह टिप्पणी की. वकील मनोहर प्रताप व सनप्रीत सिंह अजमानी की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट में यह निर्देश जारी किया. इस मामले में अब 10 दिन बाद आगे सुनवाई की जायेगी.
याचिका में कहा गया है कि पिछले सप्ताह इस बीमारी से 126 से अधिक बच्चों की मृत्यु होने से वह व्यथित हैं. यह केंद्र व राज्य सरकारों की प्रत्यक्ष लापरवाही का परिणाम है. यह बीमारी हर साल होती है. फिर भी सरकार इसे नहीं रोक पा रही है. पीड़ित परिवार को दस दस लाख का मुआवजा देने की भी मांग की गयी है. विशेषज्ञ चिकित्सकों का एक बोर्ड गठित कर उसे मुजफ्फरपुर भेजने का केंद्र को निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया है.

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