मुजफ्फरपुर : बिहार के मुजफ्फरपुर में सदर थाना क्षेत्र के लहलादपुर पताही निवासी अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने सीजेएम (पूर्वी) की कोर्ट में परिवाद दायर किया है. जिसमें पीडीपी प्रमुख व जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती, पीडीपी के सांसद नजीर अहमद लवाय, सांसद मोहम्मद फैयाज, नेशनल कांग्रेस के उपाध्यक्ष व जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, पूर्व अटर्नी जेनरल सोलीसोबजी और बिहार सरकार के उद्योग मंत्री श्याम रजक को आरोपी बनाया है. कोर्ट ने ग्रहण के बिंदु पर 17 अगस्त को सुनवाई निर्धारित की है.
सुधीर कुमार ओझा ने आरोप लगाया है कि मैं आरोपियों का बयान टीवी चैनलों पर देख रहा था. जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा देश के हित में जम्मू-कश्मीर से धारा 370 एवं 35(ए) को हटाने के लिये गये संकल्प के विरुद्ध आरोपियों ने अनर्गल बयान दिया है. आरोपियों द्वारा इस तरह का बयान देना कि यह असंवैधानिक कार्य है और देश के लिये काला दिवस के रूप में है. यह देशद्रोह का मामला है. आरोपी देश में रहकर विदेशी ताकतों के सह पर इस तरह का बयान देकर देश को बांटने का कार्य कर रहे हैं.