तीन मामलों में मुन्ना शुक्ला को मिला मुक्ति का आदेश
मुजफ्फरपुर : पूर्व विधायक विजय कुमार उर्फ मुन्ना शुक्ला को कोर्ट ने तीन अलग-अलग मामलों में मुक्त किया है. इस बाबत आदेश खुदीराम बोस केंद्रीय कारा के जेल अधीक्षक को भेजा है. जिन मामलों में मुक्त करने का आदेश किया गया है, इनमें सीजेएम की कोर्ट में चल रहे नगर थाना कांड संख्या 302/2014, 323/2014 […]
मुजफ्फरपुर : पूर्व विधायक विजय कुमार उर्फ मुन्ना शुक्ला को कोर्ट ने तीन अलग-अलग मामलों में मुक्त किया है. इस बाबत आदेश खुदीराम बोस केंद्रीय कारा के जेल अधीक्षक को भेजा है.
जिन मामलों में मुक्त करने का आदेश किया गया है, इनमें सीजेएम की कोर्ट में चल रहे नगर थाना कांड संख्या 302/2014, 323/2014 व एसडीजेएम के कोर्ट में चल रहे कांटी थाना के कांड संख्या 67/2009 शामिल हैं.
विदित हो कि कोर्ट में पेशी के दौरान समर्थकों से मोबाइल से बात करने की खबर टीवी चैनल पर चलने के बाद वरीय पुलिस अधिकारी के आदेश के बाद नगर थानाध्यक्ष सुनील कुमार शर्मा ने कांड संख्या 302/2014 दर्ज किया था.
वहीं इलाज के दौरान सदर अस्पताल में एसडीओ व एसएसपी द्वारा की गयी छापेमारी के दौरान उनके वार्ड से वाई-फाई सेट पकड़ा गया था. साथ ही समर्थकों के साथ बैठक करने को लेकर अंचल निरीक्षक मुशहरी रंभू ठाकुर के बयान नगर कांड संख्या 323/2014 दर्ज कराया था. इसमें कोर्ट से पूर्व विधायक को 17 जून को जमानत दे दी गई थी, लेकिन उनकी ओर से न्यायालय में बंध पत्र दाखिल नहीं किया गया था.
वहीं कांटी विधायक अजीत कुमार ने मारपीट करने को लेकर कांटी थाना कांड संख्या 67/09 दर्ज कराया था. इसमें पूर्व विधायक विजय कुमार शुक्ला व उनके समर्थकों को आरोपित बनाया था. इसमें एसडीजेएम पश्चिमी ने 19 अप्रैल को जमानत दी थी, लेकिन मुन्ना शुक्ला की ओर से कोर्ट में बंध पत्र दाखिल नहीं किया गया. तीनों मामलों में विधायक की ओर से जमानतदार के साथ बंध पत्र दाखिल किया गया. इसके बाद न्यायालय ने पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला का मुक्ति आदेश जेल अधीक्षक को भेजा है.