मुजफ्फरपुर/भगवानपुर :संसद में तीन तलाक बिल पेश होने के बाद संभवत: बिहार में यह पहला मामला है, जब पुलिस ने तीन तलाक की धारा 3/4 मुस्लिम महिला प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत आरोपित व उसके परिवार वालों को मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा थाना क्षेत्र के गौशाला रोड से गिरफ्तार किया है.
यह मामला भगवानपुर थाना क्षेत्र से जुड़ा है. मालूम हो कि भगवानपुर थाना के शाहमिया रोहुआ गांव की नाजिया परवीन ने 17 अगस्त को भगवानपुर थाने में अपने पति मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा थाना क्षेत्र के गोशाला रोड, मस्जिद चौक, मिठनपुरा निवासी मुमताज हुसैन के पुत्र मो जावेद आलम के विरुद्धप्राथमिकी दर्ज करायी थी.
उसने जावेद पर उसे धोखे में रख कर दूसरी शादी करने व सऊदी अरब जाने के बाद वहां से फोन पर तीन तलाक देने का आरोप लगाया था. साथ ही उसकी अश्लील वीडियो व फोटो बना कर उसे तथा उसके रिश्तेदारों को भेजने का आरोप लगाया था. इस मामले में भादवि की धारा 341, 323, 49 बी(ए), 307, 379, 504, 506, 34, 354, 509 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी.
जांच के दौरान पुलिस ने तीन तलाक की धारा 3/4 मुस्लिम महिला प्रोटेक्शन एक्ट 2019 भी उसके विरुद्ध लगाया. मामला दर्ज होने के दस दिनों के अंदर ही आरोपित मो जावेद के सऊदी के अरब से लौटते ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. साथ ही ससुर मुमताज हुसैन एवं मां नूरजहां को मंगलवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.