कोर्ट ने सीबीआइ को भेजा रिमाइंडर

मुजफ्फरपुर : नवरूणा मामले में गुरुवार को विशेष सीबीआइ कोर्ट के न्यायाधीश उमेश मणि त्रिपाठी ने प्रगति प्रतिवेदन दाखिल नहीं करने पर सीबीआइ को स्मार पत्र भेजने का निर्देश दिया. कोर्ट ने सुनवाई के लिये 10जनवरी की अगली तिथि निर्धारित की है. पिछली कई तिथियों से सुनवाई के दौरान सीबीआइ की ओर से कोई पदाधिकारी […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 29, 2019 2:39 AM

मुजफ्फरपुर : नवरूणा मामले में गुरुवार को विशेष सीबीआइ कोर्ट के न्यायाधीश उमेश मणि त्रिपाठी ने प्रगति प्रतिवेदन दाखिल नहीं करने पर सीबीआइ को स्मार पत्र भेजने का निर्देश दिया. कोर्ट ने सुनवाई के लिये 10जनवरी की अगली तिथि निर्धारित की है.

पिछली कई तिथियों से सुनवाई के दौरान सीबीआइ की ओर से कोई पदाधिकारी सुनवाई में शामिल नहीं हो रहे. जबकि कोर्ट ने सीबीआइ को प्रगति प्रतिवेदन दाखिल करने का आदेश दिया था. बता दें कि 18 सितंबर 2012 को चक्रवर्ती लेन से नवरूणा का अपहरण कर लिया गया था. सात साल से इस मामले की जांच चल रही है. साढ़े पांच साल से सीबीआइ इस केस की जांच कर रही है. 21 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सीबीआइ ने फिर से अवधि विस्तार के लिए आवेदन दिया है.

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