नये बिल्डिंग बायलॉज के तहत घर बनाने के लिए कम से कम 20 फीट चौड़ी सड़क होना किया गया है अनिवार्य
मुजफ्फरपुर शहर से सटे 216 गांवों को शामिल किया गया है आयोजना क्षेत्र में
वरीय संवाददाता, मुजफ्फरपुर
बिल्डिंग बायलॉज में हुए संशोधन के बाद शहरी क्षेत्र व इससे सटे प्लानिंग एरिया में आवासीय नक्शा पास करने के लिए न्यूनतम 20 फीट सड़क की आवश्यकता पड़ती है. ऐसे में नगर विकास एवं आवास विभाग के स्तर से ही एक पत्र उत्पाद एवं निबंधन विभाग को जारी किया गया है. इसमें कहा गया है कि राज्य के शहरी निकाय या शहर से सटे प्लानिंग एरिया (आयोजना क्षेत्र) में जमीन की प्लॉटिंग के लिए 20 फीट सड़क छोड़ना अनिवार्य होगा. जमीन की रजिस्ट्री में इस रास्ते का उल्लेख करते हुए ही निबंधन की प्रक्रिया पूरी की जाए. ताकि, भविष्य में प्लानिंग के तहत आयोजना क्षेत्र के योजनाबद्ध शहरीकरण करने में सुविधा मिले. नगर विकास एवं आवास विभाग ने इस बाबत मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के सचिव को पत्र लिखते हुए इसका अनुपालन कराने का आग्रह किया है. यह भी उल्लेख किया गया है यदि किसी कारणवश ऐसा किया जाना संभव नहीं हो तो संबंधित डीएम की लिखित अनुमति या अनापत्ति के बाद ही रजिस्ट्री की अनुमति दी जाए. हालांकि, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग की तरफ से रजिस्ट्री ऑफिस को इस बाबत कोई दिशा-निर्देश नहीं मिला है. मालूम हो कि शहर के सुनियोजित विकास के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग आयोजना क्षेत्र तय कर शहरों के मास्टर प्लान पर काम कर रहा है. सभी जिला मुख्यालय के शहरों, एक लाख से अधिक आबादी वाले शहरों तथा कुछ अन्य महत्वपूर्ण शहरों का मास्टर प्लान बनाया जा रहा है. इसके लिए जीआईएस सर्वे का कार्य प्रारंभ भी हो चुका है.
बॉक्स :: प्लॉट की बिक्री के दौरान ये चालाकियां अपनाई जा रही
विभाग ने अपने पत्र में लिखा है कि प्राय: देखा जा रहा है कि नगरपालिका के नये क्षेत्रों अथवा कम विकसित आयोजना क्षेत्र के अंतर्गत ग्रामीण इलाकों में लेआउट की स्वीकृति कराए बिना प्लॉटिंग के आधार पर भूखंडों की खरीद-बिक्री की जा रही है. यह भी देखा जा रहा है कि इन क्षेत्रों में अलग-अलग प्लॉट की बिक्री बिना पहुंच पथ या बहुत कम चौड़ी सड़क छोड़ी जा रही है. बिल्डिंग बायलॉज में सड़कों की लंबाई के आधार पर न्यूनतम चौड़ाई का पहले से प्राविधान किया गया है, जिसमें सड़क की न्यूनतम चौड़ाई नौ मीटर है.
बॉक्स ::: 01 एकड़ के भूखंडों के विभाजन में 06 मीटर चौड़ी सड़क अनिवार्य
एक एकड़ से कम क्षेत्रफल वाले भूखंडों के विभाजन के क्रम में कम से कम छह मीटर चौड़ी सड़क रखे जाने का प्रावधान है. ऐसे में कहा गया है कि राज्य के नगर पालिका एवं आयोजना क्षेत्रों में प्लॉटिंग के द्वारा भूखंडों की खरीद-बिक्री या 25 डिसमिल से कम क्षेत्रफल वाले भूखंड की खरीद-बिक्री के समय भूखंड के सामने कम से कम 20 फीट चौड़ी सड़क छोड़ना अनिवार्य होगा.