दहेज हत्या में पति दोषी करार

मुजफ्फरपुर. दहेज हत्या मामले की सुनवाई कर रहे एडीजे चतुर्थ एसएन श्रीवास्तव ने हथौड़ी थाना के असमानपुर निवासी संतोष कुमार को पत्नी की हत्या का दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया है. अंतिम सजा चार दिसंबर को सुनायी जायेगी. संतोष कुमार की पत्नी मीनू की हत्या वर्ष 2009 में कर दी गयी थी. हत्या […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 1, 2014 7:02 PM

मुजफ्फरपुर. दहेज हत्या मामले की सुनवाई कर रहे एडीजे चतुर्थ एसएन श्रीवास्तव ने हथौड़ी थाना के असमानपुर निवासी संतोष कुमार को पत्नी की हत्या का दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया है. अंतिम सजा चार दिसंबर को सुनायी जायेगी. संतोष कुमार की पत्नी मीनू की हत्या वर्ष 2009 में कर दी गयी थी. हत्या जला कर की गयी थी. इसके बाद शव को ससुराल वालों ने गायब कर दिया था. घटना की एफआइआर मृतिका की भाई डकरामा निवासी चंदन कुमार ने दर्ज कराया था. उसमें अपने बहनोई एवं मीनू के पति संतोष कुमार पर दहेज में रुपये डिमांड करने का आरोप लगाते हुए हत्या का आरोप लगाया था.

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