गैंगरेप व हत्या के मामले में आजीवन कारावास

फोटो :: माधव 62- 23 मार्च 2012 को शौच गयी युवती के साथ हुई थी घटना- मामले में सात अन्य अभियुक्तों के खिलाफ जांच जारी- कटरा के चंगेल निवासी सकल दास के खिलाफ कोर्ट ने सुनाया फैसला संवाददाता, मुजफ्फरपुरयुवती से गैंगरेप के बाद हत्या के एक मामले में कोर्ट ने कटरा थाना क्षेत्र के चंगेल […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 6, 2014 12:01 AM

फोटो :: माधव 62- 23 मार्च 2012 को शौच गयी युवती के साथ हुई थी घटना- मामले में सात अन्य अभियुक्तों के खिलाफ जांच जारी- कटरा के चंगेल निवासी सकल दास के खिलाफ कोर्ट ने सुनाया फैसला संवाददाता, मुजफ्फरपुरयुवती से गैंगरेप के बाद हत्या के एक मामले में कोर्ट ने कटरा थाना क्षेत्र के चंगेल निवासी सकल दास को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. सकल को मृत्युपर्यंत जेल में रहना होगा. मामले में अन्य सात अभियुक्तों की संलिप्तता की जांच की जा रही है. कटरा थाना के एक गांव की युवती के साथ 23 मार्च 2012 को गैंगरेप हुआ था. उसके बाद दरिंदों ने गला रेत कर उसकी निर्मम हत्या कर दी थी. मामले में मृतका के पिता ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी. अपने बयान में कहा गया था कि उनकी पुत्री घर से शौच के लिए निकली थी. इसी दौरान चंगेल निवासी अमरजीत दास, विकास कुमार, अशोक दास, विनोद कुमार, मंगल दास, राहुल दास, लूल्हा दास व सकल दास ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था. इसके बाद गला रेत कर हत्या कर दी थी. उसका शव खजुरबन्नी में पाया गया. सात गवाहों ने दिलायी सजामामले में कटरा थाना के अनुसंधानक ने सकल दास के खिलाफ आरोप पत्र समर्पित कर दिया था. अन्य के खिलाफ अनुसंधान जारी रखने की बात कही गयी थी. इस मामले में कोर्ट में कुल सात गवाहों को प्रस्तुत किया गया. सभी पक्षों की सुनवाई के बाद एडीजे आठ फूलचंद चौधरी ने मामले में शुक्रवार को फैसला सुनाया.

Next Article

Exit mobile version