गैंगरेप व हत्या में उम्र कैद की सजा

मुजफ्फरपुर: युवती से गैंगरेप के बाद हत्या के एक मामले में कोर्ट ने कटरा थाना क्षेत्र के चंगेल निवासी सकल दास को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. इस मामले में अन्य सात अभियुक्तों की संलिप्तता की फिलहाल जांच की जा रही है. कटरा थाना […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 6, 2014 7:54 AM

मुजफ्फरपुर: युवती से गैंगरेप के बाद हत्या के एक मामले में कोर्ट ने कटरा थाना क्षेत्र के चंगेल निवासी सकल दास को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. इस मामले में अन्य सात अभियुक्तों की संलिप्तता की फिलहाल जांच की जा रही है.

कटरा थाना के एक गांव की युवती के साथ 23 मार्च 2012 को गैंगरेप हुआ था. उसके बाद दरिंदों ने गला रेत कर उसकी निर्मम हत्या कर दी थी. मामले में मृतका के पिता ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी. अपने बयान में कहा गया था कि उनकी पुत्री घर से शौच के लिए निकली थी. इसी दौरान चंगेल निवासी अमरजीत दास, विकास कुमार, अशोक दास, विनोद कुमार, मंगल दास, राहुल दास, लूल्हा दास व सकल दास ने उसके साथ गैंगरेप किया था. इसके बाद गला रेत कर हत्या कर दी थी. उसका शव खजुरबन्नी में पाया गया.

सात गवाहों ने दिलायी सजा

मामले में कटरा थाना के अनुसंधानक ने सकल दास के खिलाफ आरोप पत्र समर्पित कर दिया था. अन्य के खिलाफ अनुसंधान जारी रखने की बात कही गयी थी. इस मामले में कोर्ट में कुल सात गवाहों को प्रस्तुत किया गया. सभी पक्षों की सुनवाई के बाद एडीजे आठ फूलचंद चौधरी ने मामले में शुक्रवार को फैसला सुनाया.

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