मुजफ्फरपुर. बिहार स्टेट बार काउंसिल की कार्यकारिणी समिति सह बार चुनाव आयोग की शनिवार को पटना में आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया कि तत्काल जिला बार एसोसिएशन व एडवोकेट एसोसिएशन के जनवरी में होने वाले चुनाव को स्थगित कर दिया जाये. बैठक की अध्यक्षता करते हुए स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष अखौरी मंगलाचरण श्रीवास्तव ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध स्टेट बार काउंसिल की ओर से पीटिशन दायर किया जायेगा. उसका निर्णय आने के बाद अगले आदेश तक चुनाव स्थगित रहेगा. स्टेट बार काउंसिल के सदस्य उमेश प्रसाद सिंह ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि पटना उच्च न्यायालय द्वारा प्रस्ताव संख्या 2/2007 के अनुरूप निर्णय लिया गया है जिसमें अध्यक्ष पद के लिए 20 वर्ष व महासचिव पद के लिए 10 वर्ष की कार्य अवधि होगी. जबकि जनवरी 2012 में स्टेट बार काउंसिल ने उस प्रस्ताव को वापस ले लिया. इसी बात को लेकर रिव्यू लेटर दायर किया जायेगा. श्री सिंह ने बताया कि बिहार में जिला बार व एडवोकेट एसोसिएशन की संख्या 119 है, जिसमें 68 का चुनाव जनवरी 2015 में होना था, जिसे तत्काल स्थगित कर दिया गया है. श्री सिंह ने स्टेट बार काउंसिल से अगले साल से चुनाव मार्च में कराने की मांग की, जिससे सेशन अप्रैल से मार्च हो. जनवरी में अत्यधिक ठंड रहने से चुनाव कराने में परेशानी भी होती है.
जिला बार काउंसिल का चुनाव स्थगित
मुजफ्फरपुर. बिहार स्टेट बार काउंसिल की कार्यकारिणी समिति सह बार चुनाव आयोग की शनिवार को पटना में आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया कि तत्काल जिला बार एसोसिएशन व एडवोकेट एसोसिएशन के जनवरी में होने वाले चुनाव को स्थगित कर दिया जाये. बैठक की अध्यक्षता करते हुए स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष अखौरी मंगलाचरण […]
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