मुजफ्फरपुर: कुढ़नी थाना क्षेत्र के केरमा निवासी युगल किशोर नारायण ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 24 अप्रैल 2013 को विशेष निगरानी न्यायाधीश अरुण कुमार सिंह की अदालत में मामला दर्ज कराया था.
जिसमें सीओ कुढ़नी अशोक कुमार सिंह, थानाध्यक्ष कुढ़नी विकास कुमार, थाना क्षेत्र के केरमा निवासी जयंत किशोर नारायण, दीपक कुमार, राज कुमार उर्फ राजू, समेत नौ लोगों को आरोपित बनाया था. न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए, जांच का आदेश डीआइजी मुजफ्फरपुर को दिया है.
वादी युगल किशोर नारायण ने आरोप लगाया है कि कुढ़नी थाना क्षेत्र स्थित राम जानकी व हनुमान मंदिर केरमा बाजार में नौ अप्रैल 2013 को रामनवमी के अवसर पर मेला लगता है. मेले में शरारती लोग हंगामा कर सकते हैं, इस संबंध में अनुमंडलाधिकारी के यहां आवेदन दिया. एसडीओ ने मामले में जांच का आदेश सीओ को दिया. जबकि मेला वसूली का अधिकार मेरा है. उधर, सीओ व थानाध्यक्ष ने मिल कर रिश्वत लेकर मेले का वसूली आरोपियों से करवा दिया.