विस्थापितों के पुर्नवास के लिए लीज पर जमीन

विस्थापितों के पुर्नवास के लिए लीज पर जमीन- बाढ़ व कटाव से प्रभावित परिवार के पुनर्वास के लिए सरकार की नयी योजना – आपदा विभाग के प्रधान सचिव ने लिखा पत्र – रैयती भूमि लीज नीति 2014 के तहत होगा भूमि अर्जन उपमुख्य संवाददाता, मुजफ्फरपुरप्राकृतिक आपदा (बाढ़ व कटाव) से विस्थापित हो चुके परिवारों को […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 30, 2015 11:02 PM

विस्थापितों के पुर्नवास के लिए लीज पर जमीन- बाढ़ व कटाव से प्रभावित परिवार के पुनर्वास के लिए सरकार की नयी योजना – आपदा विभाग के प्रधान सचिव ने लिखा पत्र – रैयती भूमि लीज नीति 2014 के तहत होगा भूमि अर्जन उपमुख्य संवाददाता, मुजफ्फरपुरप्राकृतिक आपदा (बाढ़ व कटाव) से विस्थापित हो चुके परिवारों को बसाने के लिए रैयती जमीन को लीज पर लिया जायेगा. बिहार रैयती भूमि लीज नीति 2014 के अंतर्गत भूमि को लीज करने के लिए आपदा विभाग के प्रधान सचिव ने प्रमंडलीय आयुक्त को निर्देश दिया है. राज्य के सभी बाढ़ प्रभावित जिले में लीज नियम से भूमि प्राप्त किया जायेगा. जिलाधिकारी भूमि लीज के सक्षम पदाधिकारी होंगे. प्रशासनिक स्वीकृति व आवंटन के लिए डीएम लीज भूमि के लिए राशि के लिए प्रमंडलीय आयुक्त के माध्यम से सरकार के पास प्रस्ताव भेजेंगे. इस संबंध में जारी पत्र में बताया गया है कि बाढ़ प्रभावित जिले में पुनर्वास के मामले काफी दिनों से लंबित है. बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में विस्थापितों के पुनर्वास के लिए फिलहाल भूमि अर्जन की प्रक्रिया अपनायी जाती है. भूमि चयन के बाद भू-धारी को मुआवजा भुगतान के बाद जमीन अर्जित किया जाता है. लेकिन इस प्रक्रिया में काफी समय लग जाता है. भू-धारी मुआवजा निर्धारण को लेकर जमीन देने में आनाकानी करते हैं. इससे विस्थापितों के पुनर्वास में काफी समय लग जाता है. लीज नीति के तहत जमीन अर्जित करने में इस तरह की समस्या नहीं आयेगा, पीडि़त परिवार को जल्द पुनर्वासित किया जा सकता है. उल्लेखनीय है कि जिले में औराई, कटरा, साहेबगंज व मोतीपुर में विस्थापितों के पुनर्वासित करने की कवायद काफी दिनों से चल रही है.

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