4.95 करोड़ का समझौता, तीन करोड़ वसूली

मुजफ्फरपुर: नेशनल लिगल सर्विस ऑथरिटी न्यू दिल्ली की ओर से शनिवार को व्यवहार न्यायालय स्थित सिविल बिल्डिंग में लोक अदालत लगाया गया है. जिसमें बैंक व बीएसएनएल संबंधित 1513 मामलों में समझौता हुआ. समझौता चार करोड़ 95 लाख 16 हजार 565 रुपये पर हुआ. मौके पर करीब तीन करोड़ रुपये की नकद वसूली ग्राहकों से […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 15, 2015 9:39 AM
मुजफ्फरपुर: नेशनल लिगल सर्विस ऑथरिटी न्यू दिल्ली की ओर से शनिवार को व्यवहार न्यायालय स्थित सिविल बिल्डिंग में लोक अदालत लगाया गया है. जिसमें बैंक व बीएसएनएल संबंधित 1513 मामलों में समझौता हुआ. समझौता चार करोड़ 95 लाख 16 हजार 565 रुपये पर हुआ. मौके पर करीब तीन करोड़ रुपये की नकद वसूली ग्राहकों से हुई.
विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष सह जिला जज उदय शंकर, उपाध्यक्ष सह डीएम अनुपम कुमार सचिव सह सीजेएम वेद प्रकाश सिंह की देखरेख लोक अदालत की पूरी कार्रवाई संपन्न हुई. विधिक सेवा प्राधिकारी की ओर से पांच न्यायिक बेंच बनाये गये थे. इसमें भाग लेने के लिए साढ़े हजार ग्राहकों को नोटिस भेजा गया था, लेकिन भाग लेने करीब 1700 लोग पहुंचे.
वहीं इस अदालत में भूमि विकास बैंक व सिंडिकेट बैंक के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया. इसके अलावा तीन बैंक ऐसे भी थे जिसमें कोई ग्राहक समझौता के लिए नहीं पहुंचे.
इस लोक अदालत में विधिक सेवा प्राधिकारी के कार्यालय प्रभारी अमित कुमार, दिनेश कुमार व शिवनाथ प्रसाद सहित अन्य कर्मी कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटे हुए थे.
बेंच के पदाधिकारियों की देखरेख में हुआ समझौता
प्रथम बेंच : सब जज प्रथम प्रवीण कुमार श्रीनेत, मुंशिफ उदय प्रताप सिंह है. इसमें सेंट्रल बैंक व उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक से संबंधित मामलों की सुनवाई हुई.
द्वितीय बेंच : सब जज (पांच) नरेंद्र कुमार, प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी सुकुन कुमार मांझी है. इसमें सेंट्रल बैंक व ग्रामीण बैंक छोड़कर सभी मामलों की सुनवाई हुई.
तृतीय बेंच : प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी आनंद कुमार श्रीवास्तव व द्वितीय श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी आदित्य कुमार सिंह है.
चतुर्थ बेंच : प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी एसके राय व द्वितीय श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी मुकेश कुमार मिश्र है. इसमें सेंट्रल बैंक व ग्रामीण बैंक से जुड़े मामलों की सुनवाई हुई.
पंचम बेंच : प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी एसके झा व द्वितीय श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी सुनील कुमार सिंह है. इसमें बीएसएनएल संबंधित मामले की सुनवाई हुई.

Next Article

Exit mobile version