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पंचायत चुनाव को लेकर छह प्रखंड में निषेधाज्ञा लागू

– तीन फरवरी तक लागू रहेगी धारा 144 – पांच से अधिक लोगों के एक साथ एकत्र होने पर रोक – जुलूस निकालने के लिए लेनी होगी अनुमति उपमुख्य संवाददाता, मुजफ्फरपुरपंचायत उपचुनाव को लेकर पूर्वी व पश्चिमी अनुमंडल के छह प्रखंडों में निषेधाज्ञा लागू कर दी गयी है. औराई, मीनापुर, कटरा, सकरा, बोचहां व मोतीपुर […]

– तीन फरवरी तक लागू रहेगी धारा 144 – पांच से अधिक लोगों के एक साथ एकत्र होने पर रोक – जुलूस निकालने के लिए लेनी होगी अनुमति उपमुख्य संवाददाता, मुजफ्फरपुरपंचायत उपचुनाव को लेकर पूर्वी व पश्चिमी अनुमंडल के छह प्रखंडों में निषेधाज्ञा लागू कर दी गयी है. औराई, मीनापुर, कटरा, सकरा, बोचहां व मोतीपुर में बीस फरवरी से लेकर तीन मार्च तक धारा 144 के अंतर्गत पांच या पांच से अधिक लोगों को एक साथ एकत्र होने की अनुमति नहीं रहेगी. लाठी, भाला सहित अन्य अस्त्र-शस्त्र लेकर घूमने पर प्रतिबंध रहेगा. एसडीओ पूर्वी सुनील कुमार ने जिले में एक मार्च को होने वाले पंचायत उपचुनाव को शांतिपूर्ण व निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के लिए बिना अनुमति के सभा के आयोजन पर रोक लगा दी है. शादी ब्याह, बारात पार्टी, हाट बाजार आदेश से मुक्त रखा गया है. इसके अलावा बिना अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग करने व जुलूस निकालने पर भी रोक रहेगी. इन सभी प्रखंड के बीडीओ, सीओ व थानाध्यक्ष को सख्ती से आदेश का अनुपालन कराने के निर्देश दिये गये हैं. धार्मिक स्थलों पर किसी तरह की राजनीतिक गतिविधि पर भी रोक रहेगी.

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