सुप्रीम कोर्ट ने दिया ई राम स्वार्थ साह को पक्ष रखने का आदेश

– मामला बाबा रामदेव पर दायर मुकदमे कामुजफ्फरपुरअवकाश प्राप्त अभियंता ई राम स्वार्थ साह को सुप्रीम कोर्ट के सहायक रजिस्ट्रार ने पत्र भेजकर बाबा रामदेव पर दायर मामले में लखनऊ कोर्ट में पक्ष रखने का आदेश दिया है. आदेश में बताया गया है कि वह अपना पक्ष 20 अप्रैल को शपथ पत्र के साथ लखनऊ […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 10, 2015 12:03 AM

– मामला बाबा रामदेव पर दायर मुकदमे कामुजफ्फरपुरअवकाश प्राप्त अभियंता ई राम स्वार्थ साह को सुप्रीम कोर्ट के सहायक रजिस्ट्रार ने पत्र भेजकर बाबा रामदेव पर दायर मामले में लखनऊ कोर्ट में पक्ष रखने का आदेश दिया है. आदेश में बताया गया है कि वह अपना पक्ष 20 अप्रैल को शपथ पत्र के साथ लखनऊ हाइकोर्ट में रखे. ताकि 27 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई हो सके. जानकारी हो कि श्री साह ने 26 अप्रैल 2014 को बाबा रामदेव पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मुजफ्फरपुर की अदालत में बाबा रामदेव पर मामला दर्ज कराया था. जिसमें बताया था कि बाबा रामदेव ने कहा था कि राहुल दलितों की बस्ती में हनीमून व पिकनिक मनाने जाते है. साथ ही यह भी कहा था कि राहुल गांधी विदेशी दुल्हन खोज रहे है लेकिन उनकी मां सोनिया गांधी विदेशी दुल्हन लाने की अनुमति तब तक नहीं देंगे जब तक वे प्रधानमंत्री नहीं बन जाते है. ऐसे में राहुल गांधी दलितों के घर पिकनिक व हनीमून मनाने जाते है लेकिन किसी दलित की लड़की से शादी नहीं करते. जिसके बाद बाबा रामदेव में सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिलकर उनके ऊपर चल रहे सभी मुकदमों को लखनऊ न्यायालय में हस्तानांतरण करने की मांग की थी. उनके स्थानांतरण आवेदन पर सुप्रीम कोर्ट के अस्टिटेंट रजिस्ट्रार ने पक्ष रखने के लिए पत्र लिखा है. श्री साह ने बताया है कि वे बीमार होने व अन्य कठिनाइयों को लेकर सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध करेंगे की उक्त मुकदमा की सुनवाई लखनऊ के बदले मुजफ्फरपुर न्यायालय में हो. क्योंकि उनके सभी गवाहों का बयान नगर थाना में कांड संख्या 315/14 के तहत हो चुका है.

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