कोर्ट:: बीइओ व अन्य के विरुद्ध जांच का आदेश

संवाददाता, मुजफ्फरपुरबोचहां बीईओ रवींद्र नाथ व अन्य के विरुद्ध दर्ज भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत दर्ज मामले की सुनवाई करते हुए विशेष निगरानी न्यायाधीश ने डीएम अनुपम कुमार को जांच का आदेश दिया है. विदित हो कि बोचहां प्रखंड के प्रेरक बहाली में धांधली करने को लेकर अहियापुर थाना क्षेत्र के महम्मदपुर निवासी रामबहादुर राम ने […]

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संवाददाता, मुजफ्फरपुरबोचहां बीईओ रवींद्र नाथ व अन्य के विरुद्ध दर्ज भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत दर्ज मामले की सुनवाई करते हुए विशेष निगरानी न्यायाधीश ने डीएम अनुपम कुमार को जांच का आदेश दिया है. विदित हो कि बोचहां प्रखंड के प्रेरक बहाली में धांधली करने को लेकर अहियापुर थाना क्षेत्र के महम्मदपुर निवासी रामबहादुर राम ने विशेष निगरानी न्यायालय में 20 अप्रैल 2015 को मामला दर्ज कराया था. इसमें बीइओ बोचहां रवींद्र नाथ, पूर्व बीइओ अमिता मजुमदार, केआरपी सह भुताने पंचायत के पैक्स अध्यक्ष कौशलेंद्र प्रसाद सिंह व अहियापुर थाना के द्रोणपुर निवासी सुमन कुमारी उर्फ सुमन तिवारी को आरोपी बनाया था. इधर, वादी ने आरोप लगाया है कि मेधा सूची में मोहन कुमार का नाम सबसे ऊपर होने के कारण झपहां पंचायत में वरीय प्रेरक के रूप में चयन किया गया. बाद में आरोपियों ने रिश्वत लेकर उसी पद पर सुमन कुमारी झा का भी चयन कर लिया. नियम है कि सामान्य कोटी से एक ही प्रेरक का चयन किया जाना है.

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