बीबी कॉलेजिएट व डीएन हाइ स्कूल में बनेगा कॉमर्शियल प्लेस

– पटना हाइकोर्ट ने कॉमर्शियल प्लेस बनाने पर रोक से संबंधित पीआइएल को किया खारिज – चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली डबल बेंच का फैसला – शिक्षा विभाग के निर्देश पर 2012 में शुरू हुई थी कवायद संवाददाता, मुजफ्फरपुरमोतीझील के बीबी कॉलेजिएट व गोला रोड स्थित डीएन हाइस्कूल कैंपस में कॉमर्शियल प्लेस बनाने का रास्ता […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 10, 2015 11:04 PM

– पटना हाइकोर्ट ने कॉमर्शियल प्लेस बनाने पर रोक से संबंधित पीआइएल को किया खारिज – चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली डबल बेंच का फैसला – शिक्षा विभाग के निर्देश पर 2012 में शुरू हुई थी कवायद संवाददाता, मुजफ्फरपुरमोतीझील के बीबी कॉलेजिएट व गोला रोड स्थित डीएन हाइस्कूल कैंपस में कॉमर्शियल प्लेस बनाने का रास्ता साफ हो गया है. राज्य सरकार के निर्देश पर तीन साल पूर्व शुरू हुई कवायद के बाद कॉमर्शियल प्लेस बनाने का मामला पटना हाइकोर्ट पहुंच गया था. मेहंदी हसन चौक ब्रह्मपुरा के रहने वाले रेयाज अहमद ने हाइकोर्ट में पीआइएल दायर किया था. तब से हाइकोर्ट में मामला लंबित था. हाइकोर्ट ने पिछले माह मामले की सुनवाई करते हुए केस को खारिज कर दिया. साथ ही शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव के फैसला को जायज ठहराते हुए सरकार व स्कूल प्रशासन को रोड से सटे कैंपस में कॉमर्शियल प्लेस (दुकान) बनाने का आदेश दे दिया है. पटना हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस एल नरसिम्हा रेड्डी व जस्टिस विकास जैन ने फैसला सुनाया है. मार्च 2012 में शिक्षा विभाग ने पत्र जारी कर शहरी इलाके के सभी स्कूल, कॉलेज को सड़क किनारे से खाली जमीन में पब्लिक की राशि से ही दुकान बनाने का निर्देश दिया था. इससे होने वाली आमदनी स्कूल के विकास पर खर्च करना था. इसकी निगरानी की जिम्मेदारी स्कूल व प्रबंधन समिति को दी गयी थी.

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