सेंट्रल बैंक में 27 को डीआरटी लोक अदालत

मुजफ्फरपुर. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के भगवानपुर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी) लोक अदालत का आयोजन 27 जून को होगा. इस अदालत के संबंध में डीआरटी पटना के पीठासीन अधिकारी आरएम कुशवाहा ने अपनी सहमति दे दी है. यह जानकारी देते हुए बैंक के वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक एएस तिवारी ने बताया कि […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 19, 2015 12:04 AM

मुजफ्फरपुर. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के भगवानपुर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी) लोक अदालत का आयोजन 27 जून को होगा. इस अदालत के संबंध में डीआरटी पटना के पीठासीन अधिकारी आरएम कुशवाहा ने अपनी सहमति दे दी है. यह जानकारी देते हुए बैंक के वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक एएस तिवारी ने बताया कि इस लोक अदालत में एक लाख या इससे अधिक बकाया वाले सभी खातों में समझौता किया जायेगा. इस लोक अदालत में मुजफ्फरपुर, वैशाली, सारण, सीतामढ़ी व शिवहर जिले में स्थित शाखाओं के वैसे खाता धारक भाग ले सकते है जिनका खाता एनपीए (खराब ऋण) हो चुका है. इसके अलावा अन्य बैंक के भी खाताधारक अपने बैंक प्रबंधन से संपर्क कर इस लोक अदालत का लाभ ले सकते है. श्री तिवारी ने बताया कि इस लोक अदालत के पीछे बैंक का मकसद एनपीए खाता धारकों को समझौते के लिए एक मंच उपलब्ध कराना है. जहां डीआरटी पटना के पीठासीन पदाधिकारी की मौजूदगी में समझौता किया जायेगा. जो एनपीए धारक इसमें भाग नहीं लेंगे इसके बाद बैंक सरफेशी एक्ट के तहत वसूली की कार्रवाई करेगा.

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