कोर्ट की खबरसंवाददाता, मुजफ्फरपुरपारू थाना कांड संख्या 116/15 में साहेबगंज के पूर्व विधायक राजू कुमार सिंह व अनुप कुमार सिंह को जिला जज ने अग्रिम जमानत दे दी है. विदित हो कि पूर्व विधायक राजू कुमार सिंह व अनुप कुमार सिंह उर्फ मुनका सिंह की ओर से अधिवक्ता ब्रजमोहन प्रसाद सिंह ने अग्रिम जमानत दायर किया था. जिसमें जिला जज हरेंद्र नाथ तिवारी ने मामले की सुनवाई करते हुए दोनों आरोपियों को अग्रिम जमानत दे दी. इधर बताते चले कि पारू थाना क्षेत्र के जगदीशपुर जर्मू निवासी रामेश्वर भगत ने आरोपी पूर्व विधायक राजू कुमार सिंह राजू व प्रखंड बीस सूत्री के अध्यक्ष अनुप कुमार सिंह पर गाली-ग्लौज, मारपीट व फायरिंग को लेकर पारू थाना में मामला दर्ज कराया था. पारू के कोदरिया मांगों गांव में दो कट्ठा जमीन पर कब्जे को लेकर 21 मई 2015 को लेकर विवाद हुआ था. जिसमें जगदीशपुर वाया के मुखिया अमरेंद्र कुमार उर्फ अमर भगत व अनुप कुमार सिंह में भिड़ंत व गोलीबारी हुई थी. जिसमें पूर्व विधायक राजू कुमार सिंह मौके पर मौजूद थे. वहीं पूर्व विधायक पर लाइसेंसी बंदूक से गोलीबारी करने का आरोप लगा था.
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साहेबगंज के पूर्व विधायक राजू सिंह को मिली जमानत
कोर्ट की खबरसंवाददाता, मुजफ्फरपुरपारू थाना कांड संख्या 116/15 में साहेबगंज के पूर्व विधायक राजू कुमार सिंह व अनुप कुमार सिंह को जिला जज ने अग्रिम जमानत दे दी है. विदित हो कि पूर्व विधायक राजू कुमार सिंह व अनुप कुमार सिंह उर्फ मुनका सिंह की ओर से अधिवक्ता ब्रजमोहन प्रसाद सिंह ने अग्रिम जमानत दायर […]
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