बोचहां के गरहां पंचायत के मुखिया के प्राप्त मतों की फिर से होगी गणना
पराजित उम्मीदवार भरत राय ने मतों की गिनती में गलत जोड़ से उन्हें हराने का लगाया था आरोपवर्ष 2011 में पंचायत न्यायाधिकरण सह मंुसिफ पूर्वी न्यायालय में दर्ज की थी याचिकामुंसिफ पूर्वी दिव्या वशिष्ठ ने फिर मतगणना का दिया आदेश 27 जुलाई को अदालत में हाजिर होंगे जिला निर्वाचन पदाधिकारीमुजफ्फरपुर : बोचहां प्रखंड के गरहां […]
पराजित उम्मीदवार भरत राय ने मतों की गिनती में गलत जोड़ से उन्हें हराने का लगाया था आरोपवर्ष 2011 में पंचायत न्यायाधिकरण सह मंुसिफ पूर्वी न्यायालय में दर्ज की थी याचिकामुंसिफ पूर्वी दिव्या वशिष्ठ ने फिर मतगणना का दिया आदेश 27 जुलाई को अदालत में हाजिर होंगे जिला निर्वाचन पदाधिकारीमुजफ्फरपुर : बोचहां प्रखंड के गरहां ग्राम पंचायत के मुखिया चुनाव में विजयी बैजू प्रसाद के मतपत्रों की फिर से गणना होगी. मतगणना होने तक श्री यादव मुखिया नहीं रहेंगे. यह आदेश न्यायालय ने 30 जून को दिया है. जानकारी हो कि पंचायत में 9 मई 2011 को मुखिया पद का चुनाव हुआ था. जिसमें भरत राय को पराजित कर बैजू प्रसाद यादव मुखिया बने थे. इसके बाद भरत राय ने मतों की गिनती गलत जोड़ कर उन्हें जानबूझ कर हराने के लिए विरुद्ध पंचायत न्यायाधिकरण सह मंुसिफ पूर्वी के न्यायालय में 2011 में याचिका दायर किया था. जिसकी पूर्ण सुनवाई के बाद मुंसिफ पूर्वी दिव्या वशिष्ठ ने 30 जून 2015 को निर्णय पारित किया. जिसके अनुसार मतों के जोड़ में भ्रष्ट आचरण को सही पाते हुए मतगणना व बैजू प्रसाद के पक्ष में दिये गये परिणाम को निरस्त कर दुबारा मतगणना के लिए 27 जुलाई को न्यायालय में मुहर बंद मत पत्रों के साथ निर्वाची पदाधिकारी सह बोचहां के बीडीओ व जिला निवार्चन पदाधिकारी सह समाहर्ता को उपस्थित होने का आदेश दिया है. आवेदक भरत राय की ओर से वरीय अधिवक्ता जयप्रकाश सहाय ने अपना पक्ष रखा था. जबकि सरकार की ओर से अधिवक्ता देव नारायण झा व विपक्षी बैजू प्रसाद यादव की ओर से अधिवक्ता संजय कुमार सिंह उपस्थित हुए थे.