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चुनाव में तैनात होंगे 17 हजार केंद्रीय बल
मुजफ्फरपुर : विधानसभा चुनाव में सुरक्षा व्यवस्था अभेद्य होगी, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि तीन हजार बूथ पर 17 हजार से अधिक सिर्फ केंद्रीय बल तैनात रहेंगे. इसके लिए आयोग ने जिले में 171 कंपनी की तैनाती की है. इसके अलावा राज्य पुलिस के जवान व पदाधिकारी की डयूटी लगेगी. पारा […]
मुजफ्फरपुर : विधानसभा चुनाव में सुरक्षा व्यवस्था अभेद्य होगी, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि तीन हजार बूथ पर 17 हजार से अधिक सिर्फ केंद्रीय बल तैनात रहेंगे. इसके लिए आयोग ने जिले में 171 कंपनी की तैनाती की है. इसके अलावा राज्य पुलिस के जवान व पदाधिकारी की डयूटी लगेगी. पारा मिलिट्री फोर्स के लिए जिला प्रशासन के प्रस्ताव पर आयोग ने मुहर लगा दी है.
जानकारी के अनुसार विगत चुनाव के तुलना में इस बार अधिक केंद्रीय बल को बूथों पर तैनात किया जा रहा है. इधर पारा मिलिट्री सेल के नोडल प्रभारी सह नगर आयुक्त रमेश रंजन प्रसाद ने कहा है कि केंद्रीय बल को ठहराने के लिए 234 स्थान चयनित किया गया है. इन स्थलों पर साफ-सफाई व अन्य तैयारी शुरू कर दी गयी है.
विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने के साथ चुनाव की प्रशासनिक तैयारी तेज हो गयी है. संभावित प्रत्याशी की सहायता के लिए विधानसभा वार जिला मुख्यालय में 11 सिंगल विंडो काउंटर खोला गया है.
इस पर उम्मीदवार व उनके एजेंट को चुनाव प्रचार से संबंधी सभी तरह के अनुमति के लिए आवेदन दे सकते हैं. मसलन वाहन, सभा के लिए स्थल व प्रचार वाहन आदि की अनुमति इसी काउंटर से मिलेगी. प्रत्येक काउंटर पर चार कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति हुई है.
संबंधित विधानसभा के निर्वाची पदाधिकारी सिंगल विंडो के प्रभारी अधिकारी होंगे. सभा स्थल के अनुमति लेले से पहले प्रत्याशी को उस स्थल के लिए थाना से एनओसी लेना होगा. सरकारी या गैर सरकारी स्थल पर सभा करने से पहले उस संस्थान के अधिकृत पदाधिकारी से भी एनओसी लेना होगा.
प्रत्याशी को खोलना होगा नया खाता
प्रत्याशी या उनके एजेंट को नामांकन से पहले चुनाव में खर्च की जाने वाले राशि के लेखा-जोखा के लिए नया खाता खेलना होगा. बैंक या डाकघर में खाता खोला जा सकता है. नामांकन तिथि के एक दिन पहले का ही खाता मान्य होगा. नामांकन परचा के साथ नये खाता की पूरी विवरणी परचा के साथ जमा करना है. बैंक खाता की विवरणी नहीं देने पर नामांकन मंजूर नहीं होगा.
विधानसभा चुनाव का परिणाम आने के तीस दिनों के अंदर बैंक खाता से व्यय राशि की स्वप्रमाणित राशि उम्मीदवार जिला निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे. चुनाव प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवार पचास हजार तक नकद राशि ले जा सकते हैं.
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